बेलदौर के सकरोहर डबल मर्डर मामले में महिला सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास

Author Vinod rao
Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

पांच वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास एवं उपरोक्त सभी अभियुक्त को महिला अभियुक्त के साथ धारा 302, 149 के तहत आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया.

विज्ञापन

अदालत ने सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगायाखगड़िया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन ने दोहरे हत्याकांड के मामले में एक महिला सहित छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

आर्म्स एक्ट में भी मिली सजा

एसपी राकेश कुमार ने बताया कि सकरोहर निवासी स्व. शिवधारी सिंह के पुत्र अनन्त सिंह, उनके पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ पमपम सिंह, स्व. बबुआ सिंह के पुत्र नवल किशोर सिंह एवं अमल किशोर सिंह तथा नवादा निवासी अमीरचंद्र सिंह के पुत्र दिलचन सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

हत्या, साजिश और हत्या के प्रयास में दोषी करार

उक्त सभी दोषियों को महिला अभियुक्त के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. वहीं धारा 120बी/149 के तहत आपराधिक साजिश के अपराध में भी आजीवन कारावास की सजा दी गयी. इसके अलावा धारा 307/149 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में 20 वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया.

वर्ष 2021 में हुई थी दोहरी हत्या

मालूम हो कि इस मामले के सूचक राजीव रंजन के पिता धनंजय सिंह एवं चाचा विजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना 12 अगस्त 2021 की रात करीब एक बजे की है. गोली लगने से धनंजय सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. उन्हें सीने, पेट, सिर, हाथ और पैर में गोली लगी थी. वहीं विजय सिंह को पकड़कर सीने में गोली मार दी गयी, जिससे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गयी थी.

20 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी

इस दोहरे हत्याकांड के बाद 20 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने छह दोषियों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

विज्ञापन
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola