Sonali Phogat case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज क्लब को ढहाने पर लगायी रोक, सोनाली को यहीं दिया गया था ड्रग्स

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Sonali Phogat case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज क्लब को ढहाने पर लगायी रोक, सोनाली को यहीं दिया गया था ड्रग्स

सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के आदेश जारी किया कि उत्तरी गोवा में अंजुना समुद्र तट पर लोकप्रिय रेस्तरां में अब कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही कर्लीज रेस्तरां को ढहाने का काम चल रहा था.

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) की मौत के बाद हाल के दिनों में सुर्खियों में आए गोवा के कर्लीज रेस्तरां (Curlies restaurant) को ढहाने पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने इस शर्त के आदेश जारी किया कि उत्तरी गोवा में अंजुना समुद्र तट पर लोकप्रिय रेस्तरां में अब कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही कर्लीज रेस्तरां को ढहाने का काम चल रहा था.

किसी और जमीन पर बने अवैध ढांचे गिराए जा सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक खास सर्वेक्षण संख्या पर आधारित ढांचों को गिराए जाने से ही संबंधित है. सर्वेक्षण संख्या भूमि के एक टुकड़े को आवंटित एक विशिष्ट संख्या या पहचान होती है. प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली एक पीठ ने यह स्पष्ट किया कि विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या के अलावा किसी और जमीन पर बने अवैध ढांचे गिराए जा सकते हैं.


वाणिज्यिक गतिविधियां रोकने का भी निर्देश

पीठ ने गोवा तटीय मंडल प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) की ओर से पेश वकील को प्राधिकारियों को फौरन इस आदेश की जानकारी देने को कहा ताकि इसका अनुपालन किया जा सके. ‘कर्लीज’ रेस्तरां और रेस्तरां के बार मालिक को फिलहाल के लिए वाणिज्यिक गतिविधियां रोकने का भी निर्देश दिया. गोवा सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए रेस्तरां को गिराए जाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी.

मौत से कुछ घंटे पहले रेस्टोरेंट में दिखीं थी सोनाली फोगाट

बता दें कि सोनाली फोगाट उनकी मौत से कुछ घंटे पहले इस रेस्तरां में पार्टी करते हुए देखा गया था. सोनाली की मौत के मामले में गिरफ्तार पांच लोगों में रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स भी शामिल थे, जिन्हें बाद में जमानत दे दी गयी. रेस्तरां के मलिक को जीसीजेडएमए के 2016 के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी.

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छह सितंबर को इस मामले पर सुनवाई की थी

एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल ने छह सितंबर को इस मामले पर सुनवाई की थी. पीठ ने रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करने के जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा था. जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को एक नोटिस जारी कर अपने ध्वस्तीकरण दल को शुक्रवार को रेस्तरां इमारत ढहाए जाने का आदेश दिया था.

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