Money Laundering Case: अदालत ने 15 नवंबर तक बढ़ाई जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका, जानें पूरा मामला
Published by : Ashish Lata Updated At : 11 Nov 2022 5:23 PM
200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना आदेश 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया. अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) की जमानत याचिका पर अपना आदेश 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया. अदालत ने फर्नांडीस की अंतरिम सुरक्षा भी मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी.
पूर्व में जैकलीन फर्नांडीस को अंतरिम जमानत देने वाले विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि आदेश तैयार नहीं हुआ है. अदालत ने अभिनेत्री के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. ईडी ने जिरह के दौरान दलील दी कि जैकलीन आसानी से देश से भाग सकती हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है. इस पर अदालत ने सवाल किया था कि अभिनेत्री को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया.
एजेंसी ने अदालत को बताया कि उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ हवाई अड्डों पर लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है, ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा सकें. अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा था, ”आपने (ईडी) एलओसी जारी करने के बावजूद जांच के दौरान जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अन्य आरोपी जेल में हैं. चुन कर कार्रवाई की नीति क्यों अपनाई जा रही.” फर्नांडीस ने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया है कि उनकी हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है.
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अदालत ने 26 सितंबर को फर्नांडीस को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी. अदालत ने 31 अगस्त को ईडी की ओर से दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीस को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था. जांच के सिलसिले में कई बार ईडी द्वारा तलब की जा चुकीं फर्नांडीस को पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया है. ईडी के पहले के आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र में फर्नांडिस का आरोपी के तौर पर जिक्र नहीं था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीस और अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था. (भाषा इनपुट के साथ)
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By Ashish Lata
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