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List of Governors of Jharkhand: झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए संतोष गंगवार, यहां देखें अब तक के राज्यपालों की सूची

List of Governors of Jharkhand: बरेली से 8 बार सांसद रह चुके संतोष गंगवार अब झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए है.आज हम आपको बताएंगे झारखंड में अब तक के नियुक्त हुए राज्यपालों के बारे में.

List of Governors of Jharkhand: झारखंड में होनेवाले विधानसभा चुनाव से पहले नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है.राज्यपाल संतोष गंगवार ने अब सीपी राधाकृष्णन की जगह ले ली है.वही सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है.बरेली में विकास पुरुष के नाम से मशहूर संतोष गंगवार भाजपा से 8 बार सांसद रह चुके है.एसएसएसी सीजीएल जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस तरह के करेंट अफेयर्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है, अक्सर परीक्षा में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे झारखंड में अब तक राज्यपाल के पद पर रहे राज्यपालों की सूची एवं उनका कार्यकाल.

List of Governors of Jharkhand: यहां देखें लिस्ट

●प्रभात कुमार -15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक

●विनोद चंद्र पांडे (अतिरिक्त प्रभार)- 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002

●एम. रामा जोइस- 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003

●वेद मारवाह- 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004

●सैयद सिब्ते रजी- 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009

●कटीकल शंकरनारायण- 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010

●एम.ओ.एच. फारूक- 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011

●सैयद अहमद- 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015

●द्रौपदी मुर्मू- 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021

●रमेश बैस- 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023

●सी.पी. राधाकृष्णन- 18 फरवरी 2023 से 26 जुलाई

●संतोष गंगवार- 27 जुलाई से पद धारी

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राज्यपाल कैसे नियुक्त होते है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा. संविधान के लागू किए जाने के कुछ सालों बाद 1956 में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है. संविधान का अनुच्छेद 155 यह बताता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के बाद राज्यपाल की नियुक्ति करते है.राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है.राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले भी राज्यपाल को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है. राष्ट्रपति प्रधान मंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते है.चुकीं राष्ट्रपति के कार्यों और निर्णय में केंद्र भी शामिल होती है, इसलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और हटाया जा सकता है.

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