कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड में रणविजय, संतोष समेत 6 बरी, आरोप साबित नहीं कर सकी सीबीआई

Updated at : 04 Feb 2022 9:28 PM (IST)
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कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड में रणविजय, संतोष समेत 6 बरी, आरोप साबित नहीं कर सकी सीबीआई

jharkhand news: धनबाद में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह हत्या मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपियों को बरी किया. इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. इस दौरान 3 आरोपियों की मौत हो गयी थी.

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Jharkhand news: कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह हत्या मामले में शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने रणविजय और संतोष समेत 6 आरोपियों को बरी किया. अदालत में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह, संतोष कुमार सिंह, सरायढेला थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी मदन प्रसाद खरवार, हीरा खान, सैयद अरशद अली, मो अयूब खान उपस्थित थे. इनके खिलाफ हत्या व षड्यंत्र का साक्ष्य नहीं मिलने के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया. अदालत ने यह भी कहा कि प्रमोद सिंह को किसने मारा सीबीआइ यह प्रमाणित नहीं कर सकी. केस में कांग्रेस नेता सुरेश सिंह, खड़ग सिंह व कश्मीरी खान भी ट्रायल फेस कर रहे थे. ट्रायल के दौरान तीनों की मृत्यु हो गयी.

क्या है मामला

3 अक्टूबर, 2003 को कोल कारोबारी प्रमोद सिंह बनारस से ट्रेन से स्टेशन लौटे और अपने निजी वाहन से धनसार स्थित बीएम अग्रवाल कॉलोनी पहुंचे. वह अपने घर सीढ़ी पर चढ़ ही रहे थे कि बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया. लोगों ने जख्मी हालत में उन्हें केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में भर्ती कराया. यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. घटना के बाद धनसार थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में 12 दिसंबर, 2003 को सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.

CBI ने 9 आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया

21 नवंबर, 2006 को सीबीआइ ने अनुसंधान पूरा कर 9 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. 11 सितंबर, 2013 को अदालत ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 120(बी)/302/218/193/194/34 सहपठित 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय कर केस विचारण शुरू किया. अभियोजन पक्ष सीबीआइ ने केस विचारण के दौरान 37 गवाहों की गवाही करायी थी.

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इनकी हुई गवाही

प्रमोद सिंह हत्याकांड में जिन 37 लोगों की गवाही हुई उसमें डॉ शैलेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू, केंद्रीय अस्पताल के डॉ धीरेंद्र मिश्रा, डॉ अशोक कुमार मिश्रा, डॉ कुंदन प्रसाद सिंह, डॉ एनबी वर्धन, अनूप सिंह, सरोज सिंह, डॉ राजेंद्र सिंह, अमर मिस्त्री, मो. नौशाद, मो. आजाद, सैयद इरशाद, राजू पासवान, तपन कुमार सेन, फर्नेश कुमार सिंह, सुनीता नायर, रामजी साह, रंजीत कुमार सिंह, रवींद्र प्रसाद सिंह, छोटे लाल चमार, रंजन कुमार, मांगे राम, सिद्धार्थ शर्मा, जीएम राठी, हरीश चंद्र सिंह, राजेश सिंह, अशोक कुमार सिंह, धीरेंद्र चंद्र मोदक, नित्यानंद सिंह, रिंकू सिंह, डॉ टी डी डोगरा, डीएस चकोतरा, लिलेश्वर महतो (पूर्व थाना प्रभारी केंदुआडीह), संजीव सिंह, शंभू शरण सहाय, अनुसंधानकर्ता सह सीबीआइ इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा शामिल हैं.

Posted By: Samir Ranjan.

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