Jharkhand: 196 करोड़ रुपये के गबन का मामला, जेएससीए के पूर्व अधिकारियों को कोर्ट में होना होगा हाजिर
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Jul 2023 10:23 AM
Jharkhand Sports: बीसीसीआई द्वारा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट मैदान के लिए 196.23 करोड़ रुपये दिये गये थे, लेकिन मैदान नहीं बनाया. जिसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को सीजेएम कोर्ट ने इसपर संज्ञान लिया.
जमशेदपुर. 196.23 करोड़ रुपये गबन के मामले में आरोपियों की ओर से धारा 205 के तहत दायर की गयी अर्जी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जमशेदपुर की कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने नौ अगस्त को तीनों आरोपियों झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदाे मुखर्जी और आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह को पेश होने का निर्देश दिया है.
क्रिकेट मैदान बनाने के लिए मिले थे 196.23 करोड़ रुपये
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने बताया कि बीसीसीआई द्वारा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट मैदान के लिए 196.23 करोड़ रुपये दिये गये थे, लेकिन मैदान नहीं बनाया. सोनारी निवासी व रणजी क्रिकेट टूनामेंट के सदस्य उज्ज्वल दास ने वर्ष 2018 में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के तात्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, सचिव राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदाे मुखर्जी व आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ 196.23 करोड़ रुपये गबन का शिकायतवाद दाखिल किया था.
18 अक्तूबर 2021 को सीजेएम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया. 22 जून, 2023 को कोर्ट ने लगाये गये स्टे को निरस्त कर दिया. आरोपियों द्वारा धारा 205 के तहत कोर्ट में खुद उपस्थित न होकर प्रतिनिधि को उपस्थित करने की अर्जी दाखिल की गयी थी. उसे भी खारिज कर दिया गया है.
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