Sukanya Samriddhi Yojana: SSY खाता कैसे खोलें? न्यूनतम राशि, डॉक्यूमेंट्स और अन्य डिटेल्स जानें

Sukanya Samriddhi Yojana: SSY योजना न केवल आपको अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए हर साल छोटी राशि जमा करने की अनुमति देती है, बल्कि टैक्स बेनिफिट के साथ अच्छी ब्याज दर भी देती है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) योजना 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य एक लड़की का भविष्य सुरक्षित करना था. SSY योजना न केवल आपको अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए हर साल छोटी राशि जमा करने की अनुमति देती है, बल्कि टैक्स बेनिफिट के साथ अच्छी ब्याज दर भी देती है.
प्रत्येक माता-पिता ने अपने जीवन में कम से कम एक बार अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित व सुनिश्चित करने के लिए कुछ विचार मंथन जरूर करते हैं. माता-पिता की जिम्मेदारी को कम करने के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना योजना शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बालिका की शादी होने तक या खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष तक बचत के साधन प्रदान करना है.
भारत की बालिका, बाल लिंगानुपात, लड़कों के संबंध में भले ही सुधरा हो, लेकिन शिक्षा में लिंग अंतर अभी भी बहुत अधिक है. एनएफएचएस 2019-2021 इंगित करता है कि भारत ने पिछले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है. भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं हैं. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) योजना 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य एक लड़की का भविष्य सुरक्षित करना था. SSY योजना न केवल आपको अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए हर साल छोटी राशि जमा करने की अनुमति देती है, बल्कि कर लाभ के साथ अच्छी ब्याज दर भी देती है.
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1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद खाते में जमा राशि और खाते में जमा शेष राशि पर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा.
खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक (भारत के नागरिक) द्वारा बालिका के जन्म के बाद किसी भी समय 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है.
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इस योजना के तहत प्रत्येक खाताधारक का एक ही खाता होगा.
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जमा करने की अधिकतम अवधि खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष है.
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इस योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है.
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बालिका के कानूनी अभिभावक या माता-पिता 18 वर्ष की आयु तक राशि जमा कर सकते हैं.
खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि 250 रुपये और पचास रुपये के गुणकों में खोला जा सकता है. किसी खाते में जमा की गई कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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SSY खाता खोलने का फॉर्म
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लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र
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लाभार्थी के अभिभावक या माता-पिता का पता प्रमाण और आईडी प्रमाण
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माता-पिता या अभिभावक SSY खाते डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोल सकते हैं.
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SSY खाता खोलने का फॉर्म और माता-पिता या अभिभावकों के पते और आईडी प्रूफ को प्रारंभिक राशि से भरकर निकटतम अधिकृत बैंक या डाकघर में जमा करना.
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SSY खाता खोलने के लिए आपको 250 रुपये की शुरुआती राशि जमा भी करनी होगी. अभी तक, ऑनलाइन खाता खोलने का कोई विकल्प नहीं है.
एसएसवाई योजना आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत आती है. नवीनतम वित्त विधेयक में, योजना को ट्रिपल छूट (ईईई) लाभ बढ़ाया गया है यानी निवेश की गई राशि, ब्याज के रूप में अर्जित राशि और राशि पर कोई कर नहीं होगा.
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