फ्लाइट में एंट्री करने से रोकना पड़ा भारी, अब भरना होगा ₹62078 का हर्जाना

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SpiceJet Compensation: दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग दंपत्ति को फ्लाइट में चढ़ने से रोकना SpiceJet को भारी पड़ा. जानिए उपभोक्ता आयोग ने क्यों सुनाया ₹62,078 मुआवजे का फैसला.
SpiceJet Compensation: हज यात्रा से लौट रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ, उसने एयरलाइंस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. श्रीनगर के रहने वाले गुलाम नबी फाफू और उनकी पत्नी राजा बेगम को वैलिड बोर्डिंग पास होने के बावजूद स्पाइसजेट की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. इस मामले में श्रीनगर स्थित उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पाइसजेट को दंपत्ति को कुल 62,000 रुपये से अधिक का हर्जाना और रिफंड देने का आदेश दिया है.
क्या था पूरा मामला?
घटना 8 जुलाई, 2024 की है. फाफू दंपत्ति अपनी हज यात्रा पूरी कर दिल्ली पहुंचे थे, जहां से उन्हें स्पाइसजेट की शाम 6:45 बजे वाली फ्लाइट से श्रीनगर जाना था. दंपत्ति ने समय पर एयरपोर्ट पहुंचकर चेक-इन प्रक्रिया पूरी की, सामान जमा किया और अपने बोर्डिंग पास भी ले लिए थे. लेकिन, जब वे बोर्डिंग गेट पर पहुंचे, तो उन्हें विमान में चढ़ने से रोक दिया गया.
दंपत्ति को क्यों झेलनी पड़ी परेशानी?
जब दंपत्ति ने स्टाफ से कारण पूछा, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. उनका आरोप है कि एयरलाइन ने उनके बोर्डिंग पास रद्द कर दिए और उनकी जगह अपनी पसंद के लोगों को विमान में बैठा लिया. हालात तब और खराब हो गए जब उनका चेक-इन सामान घंटों बाद वापस मिला. उस समय तक श्रीनगर के लिए कोई फ्लाइट नहीं बची थी, जिसके कारण बुजुर्ग दंपत्ति को पूरी रात दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी. अगली सुबह, उन्हें इंडिगो की फ्लाइट के लिए ज्यादा पैसे देकर नए टिकट खरीदने पड़े.
आयोग ने क्या फैसला सुनाया?
आयोग की बेंच ने स्पाइसजेट को सेवा में बड़ी खामी और अनुचित व्यापार का दोषी माना है. उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह दंपत्ति को उनके टिकट के 10,078 रुपये रिफंड करे. इसके अलावा, दंपत्ति को हुई मानसिक पीड़ा, परेशानी और आर्थिक नुकसान के लिए एयरलाइन को अतिरिक्त 52,000 रुपये का हर्जाना भी भरना होगा. इस तरह कुल मिलाकर स्पाइसजेट को दंपत्ति को 62,078 रुपये का भुगतान करना होगा.
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By Soumya Shahdeo
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