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RBI ने SBI पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

एसबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया.

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा-निर्देश के उल्लंघन से जुड़ा है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सोमवार को यह जानकारी दी. एएनआई ने ट्वीट करके कहा है कि एसबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया. इसलिए उस पर यह वित्तीय जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा है कि उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि बैंक में हुए फ्रॉड की रिपोर्टिंग में स्टेट बैंक का रिकॉर्ड ठीक नहीं है. कहा कि आरबीआई (RBI) ने जांच में पाया कि एसबीआई के खाताधारकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामलों में नियम के तहत कार्रवाई करने में देरी की. आरबीआई ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक के नोटिस का जवाब और मौखिक रूप से रखे गये पक्ष को ध्यान में रखते हुए एसबीआई पर जुर्माना (SBI Fined) लगाया गया है.

रिजर्व बैंक के चीफ जेनरल मैनेजर योगेश दयाल ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि केंद्रीय बैंक की ओर से भारत के सबसे बड़े बैंक में चल रहे अकाउंट्स की स्क्रूटनी की. साथ ही बैंक की ओर से उपलब्ध कराये गये तमाम दस्तावेजों का भी अध्ययन किया. इसमें कई विसंगतियां पायी गयीं. बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया.

Posted By: Mithilesh Jha

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Prabhat Khabar Digital Desk
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