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PM Sva nidhi yojna : अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी रेहड़ी-पटरी वालों को मिल सकेगा लोन, ऐसे करें आवेदन..

पीएम स्वनिधि योजना या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर संचालित की जाती है. इसका मकसद कोरोना वायरस महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और खोमचा वाले छोटे दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक पूंजीगत कर्ज उपलब्ध कराना है. सरकार की इस योजना के तहत कर्ज लेने वाले छोटे उद्यमियों को कर्ज की राशि का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है. डिजिटल लेन-देन करने पर उन्हें पुरस्कार दिए जाने का भी प्रावधान है. अब इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आसानी से कर्ज लिया जा सकता है.

PM Sva nidhi yojna : सरकार ने रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला लगाने वाले या सड़क किनारे छोटी दुकान चलाने वालों के लिए एक ऋण योजना की शुरुआत की है. इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना रखा गया है. देश में फैले कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन की वजह से इन छोटे-छोटे दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. इनकी आजीविका को सुचारू बनाने के मकसद से सरकार ने इस योजना की शुरुआत की.

इसके तहत इन छोटे दुकानदारों को रियायती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाता है. खुशी की बात यह है कि इस योजना के तहत कर्ज पाने के लिए छोटे दुकानदारों को बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर भी आसानी से कर्ज मिल जाएगा. इस बात की जानकारी सरकार की डिजिटल और ई-गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने दी है.

क्या है पीएम स्वनिधि योजना : पीएम स्वनिधि योजना या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर संचालित की जाती है. इसका मकसद कोरोना वायरस महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और खोमचा वाले छोटे दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक पूंजीगत कर्ज उपलब्ध कराना है. सरकार की इस योजना के तहत कर्ज लेने वाले छोटे उद्यमियों को कर्ज की राशि का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है. डिजिटल लेन-देन करने पर उन्हें पुरस्कार दिए जाने का भी प्रावधान है. अब इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आसानी से कर्ज लिया जा सकता है.

योजना में क्या है खास : सरकार की इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को एक साल तक के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है, जिसका मासिक किस्तों का भुगतान करना होगा. कर्ज लेने के लिए छोटे दुकानदारों को किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि इस कर्ज को लेने वाला छोटा दुकानदार समय पर कर्ज चुका देता है, तो उसे सरकार की ओर से 7 फीसदी का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इस योजना में जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं है. सभी कारोबारियों को डिजिटली लेन-देने करना होगा. ऐसा करने पर उन्हें कैशबैक का लाभ भी मिलेगा. सिडबी इस योजना की नोडल एजेंसी है. आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत कर्ज पाने के लिए अब 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है. इसमें करीब 50 हजार कारोबारियों के कर्ज मंजूर कर दिए गए हैं.

कर्ज के लिए नहीं कोई कड़ी शर्त : पीएम स्वनिधि योजना के तहत कर्ज लेने वालों के लिए किसी प्रकार की कड़ी शर्त नहीं रखी गयी है. इसके तहत आसान शर्तों के साथ छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. सरकार ने देश के करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है. इस योजना के जरिए देश में सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वाले यह कर्ज आसानी से ले सकते हैं. फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गयी हैं.

कैसे करें आवेदन : सरकार की इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा. इस होम पेज पर ‘प्‍लानिंग टू अप्‍लाई फॉर लोन?’ दिखाई देगा. इसमें 3 स्टेप को ध्यान से पढ़ कर ‘व्‍यू मोर’ पर क्लिक करें. ऐसा करने पर आपको तमाम नियम और शर्तें डिटेल में दिखाई देंगी. इस पेज पर आपको ‘व्‍यू/डाउनलोड फॉर्म’ पर क्लिक करना है. यह पहले पॉइंट के नीचे नीले रंग से हाईलाइट होता है.

इसके बाद आपके सामने स्वनिधि स्‍कीम का फॉर्म खुल जाएगा. यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में होगी. एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी है. सभी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अधिकृत संस्थानों में जाकर जमा करना होगा.

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Posted By : Vishwat Sen

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