PF Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अप्रैल 2025 में अपने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में दो बड़े बदलाव किए हैं. इन बदलावों का मकसद है: प्रक्रिया को तेज़, सरल और परेशानी-मुक्त बनाना.
दो बड़े बदलाव क्या हैं?
चेक लीफ़ या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करना अब ज़रूरी नहीं: पहले EPF क्लेम करते समय बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए सदस्य को चेक लीफ़ या पासबुक की फोटो अपलोड करनी पड़ती थी. अब यह नियम पूरी तरह से हटा दिया गया है. EPFO ने पहले इसे 28 मई 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया था, जिससे अब तक 1.7 करोड़ सदस्य लाभान्वित हो चुके हैं. अब यह सुविधा सभी सदस्यों के लिए लागू कर दी गई है. इससे क्या फायदा? डॉक्यूमेंट अपलोड करने की झंझट नहीं. गलत या अस्पष्ट दस्तावेज़ की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे. प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी
बैंक डिटेल्स अपडेट में अब नियोक्ता की मंज़ूरी की जरूरत नहीं: पहले जब कोई EPFO सदस्य अपने UAN से नया बैंक खाता लिंक करता था, तो बैंक वेरिफिकेशन के बाद नियोक्ता (Employer) की Digital Signature/E-Sign के माध्यम से मंज़ूरी ज़रूरी होती थी. अब EPFO ने इस प्रक्रिया को सीधा और तेज़ बना दिया है – नियोक्ता की मंज़ूरी की आवश्यकता खत्म कर दी गई है.
क्यों बदला गया?
- बैंक वेरिफिकेशन के बाद नियोक्ता की मंज़ूरी में औसतन 13 दिन लगते थे
- इससे प्रक्रिया में देरी और कार्यभार बढ़ता था
- बैंक द्वारा पहले ही वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो नियोक्ता की मंज़ूरी की कोई आवश्यकता नहीं
पहले से लिंक किए गए बैंक अकाउंट को कैसे बदलें?
- EPFO की Unified Member Portal पर लॉगिन करें – https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
- ‘Manage’ टैब में जाएं और ‘KYC’ विकल्प चुनें
- नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करें
- वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP से ऑथेंटिकेशन करें
बैंक वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद नया अकाउंट UAN से लिंक हो जाएगा
यदि आप EPF सदस्य हैं और अब तक अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है, तो यह सही समय है. EPFO का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और मजबूत पहल है, जो भविष्य निधि प्रणाली को ज्यादा आत्मनिर्भर और यूज़र-फ्रेंडली बनाता है.
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