LPG सिलेंडर के नियम में बदलाव, ग्रामीण इलाकों में अब 25 दिन में करा सकेंगे बुकिंग

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एलपीजी सिलेंडर के साथ डिलीवरी मैन.

LPG सिलेंडर की बुकिंग को लेकर सरकार ने बदलाव किया है. पेट्रोलियम मंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से तेल कंपनियों को भेजे गए पत्र की कॉपी भी साझा की है.

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केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की बुकिंग को लेकर स्थिति साफ कर दी है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुकिंग का नियम एक जैसा रहेगा. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब 45 दिन की जगह 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक किया जा सकेगा. इससे ग्रामीण ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी.

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केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण LPG की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया था. इसी वजह से शहरी इलाकों में सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन का अंतर रखा गया था.


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एलपीजी बुकिंग का नया नियम
एलपीजी बुकिंग का नया नियम
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, "LPG की सप्लाई की स्थिति में अब सुधार हुआ है और रिफिल की लंबित बुकिंग भी काफी कम हो गई है. इसलिए केंद्र सरकार ने इस पाबंदी में राहत दी है. अब शहरी और ग्रामीण, सभी घरेलू LPG ग्राहक 25 दिन के अंतर पर नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे."

शहरी क्षेत्रों में LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल पहले से लागू है.

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