ITR भरने का बस कल तक मौका! 31 जुलाई छूटी तो देना पड़ सकता है जुर्माना

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अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो देर न करें. जानें 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर क्या नुकसान हो सकता है और बिलेटेड रिटर्न कब तक दाखिल कर सकते हैं.

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अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो अब और इंतजार करना भारी पड़ सकता है. 31 जुलाई 2026 रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है. इसके बाद भी रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन तब आपको लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय आज ही अपना ITR फाइल कर देना बेहतर रहेगा.

यह डेडलाइन उन लोगों के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता और जो ट्रांसफर प्राइसिंग जैसी दूसरी कैटेगरी में नहीं आते. हालांकि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू हो चुका है, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 का ITR अभी भी पुराने Income Tax Act, 1961 के नियमों के तहत ही भरा जाएगा.

31 जुलाई निकल गई तो क्या होगा?

अगर आप तय तारीख तक ITR नहीं भर पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप बाद में बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ कुछ अतिरिक्त खर्च भी जुड़ जाएंगे.

  • ₹5 लाख से ज्यादा आय होने पर अधिकतम ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है.
  • अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख या उससे कम है, तो लेट फीस अधिकतम ₹1,000 होगी.
  • AY 2026-27 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक भरा जा सकता है, अगर सरकार समय सीमा नहीं बढ़ाती.

क्या लेट होने पर ब्याज भी देना पड़ेगा?

हां, अगर एडवांस टैक्स, TDS और बाकी टैक्स एडजस्ट होने के बाद भी कुछ टैक्स बचता है, तो उस पर धारा 234A के तहत 1% प्रति माह या महीने के हिस्से के हिसाब से ब्याज देना पड़ सकता ह. यानी जितनी देर करेंगे, उतना खर्च बढ़ सकता है.

क्या इस बार डेडलाइन बढ़ सकती है?

अभी तक CBDT की तरफ से डेडलाइन बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है. टैक्स मामलों के जानकार राहुल चरखा का कहना है कि ITR की तारीख सिर्फ पोर्टल पर सूचना देकर नहीं बढ़ाई जा सकती. इसके लिए CBDT को आधिकारिक आदेश जारी करना पड़ता है. पहले ऑडिट, महामारी और दूसरी खास परिस्थितियों में CBDT ने समय सीमा बढ़ाई थी. लेकिन इस बार फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं आया है. इसलिए यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि तारीख आगे बढ़ जाएगी.

समय पर ITR भरने का फायदा क्या है?

अगर आप 31 जुलाई तक ITR भर देते हैं और बाद में कोई गलती या छूटी हुई जानकारी सामने आती है, तो उसे सुधारने का मौका ज्यादा आसान रहता है. वहीं देर से भरे गए रिटर्न में यह सुविधा सीमित हो जाती है. रिटर्न सबमिट करने से पहले अपनी कमाई, बैंक का ब्याज, कैपिटल गेन, टैक्स कटौती और बाकी सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. थोड़ी सी सावधानी आपको बाद में जुर्माने और अतिरिक्त खर्च से बचा सकती है.

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सौम्या शाहदेव

लेखक के बारे में

By सौम्या शाहदेव

सौम्या शाहदेव प्रभात खबर डिजिटल में बिजनेस कंटेंट राइटर हैं. वह शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, टैक्स, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और रोजमर्रा की आर्थिक खबरों को सरल और सटीक भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. उनका फोकस ऐसी खबरें लिखने पर रहता है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी और जेब पर असर डालती हैं.

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