रिफंड चाहिए बिना झंझट के? ITR सबमिट करने से पहले इन बातों को जरूर करें चेक

Advance Tax Deadline
ITR दाखिल करने से पहले कुछ मिनट की जांच आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. जानें रिटर्न सबमिट करने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.
31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल करने में जुटे हैं. अगर आप भी ITR भर रहे हैं, तो सबमिट करने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच जरूर कर लें. कुछ मिनट की सावधानी आपको बाद में रिफंड में देरी या इनकम टैक्स विभाग की ओर से आने वाली परेशानी से बचा सकती है.
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 27 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं. विभाग ने जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, उनसे जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील भी की है.
क्या आपकी पर्सनल डिटेल सही है?
सबसे पहले अपनी बुनियादी जानकारी चेक कर लें. इनमें शामिल हैं:
- PAN और Aadhaar
- नाम और जन्मतिथि
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID
- रिफंड के लिए चुना गया प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट
- बैंक अकाउंट नंबर और IFSC Code
गलत बैंक डिटेल होने पर रिफंड मिलने में देरी हो सकती है.
क्या आपकी पूरी इनकम दर्ज हुई है?
ITR में दी गई इनकम का मिलान Form 16, Form 26AS, Annual Information Statement (AIS) और Taxpayer Information Summary (TIS) से जरूर करें. साथ ही यह भी देखें कि आपकी हर तरह की आय दर्ज हुई है या नहीं. इसमें शामिल हो सकते हैं:
- सैलरी
- सेविंग अकाउंट का ब्याज
- फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का ब्याज
- डिविडेंड
- किराये से आय
- पेंशन
- फ्रीलांस या कंसल्टेंसी से कमाई
- शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन
- वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई आय (जहां लागू हो)
सही ITR फॉर्म और टैक्स डिटेल कैसे चेक करें?
हर टैक्सपेयर के लिए ITR फॉर्म अलग हो सकता है. इसलिए अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें. गलत फॉर्म में रिटर्न भरने पर आपका ITR डिफेक्टिव माना जा सकता है और दोबारा फाइल करना पड़ सकता है.
इसके अलावा यह भी जांच लें कि:
- आपके TDS की जानकारी Form 26AS और AIS से मेल खाती है.
- एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान सही तरीके से दर्ज है.
- अगर कोई टैक्स बकाया निकल रहा है, तो पहले उसका भुगतान करें और चालान की जानकारी सही भरें.
सबमिट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
रिटर्न फाइल करने से पहले यह भी देख लें कि आपने अपनी टैक्स व्यवस्था के अनुसार सभी पात्र डिडक्शन और छूट का दावा किया है या नहीं. इनमें निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, NPS योगदान, होम लोन से जुड़े लाभ और पात्र डोनेशन शामिल हो सकते हैं.
अगर आपके पास विदेश में कोई संपत्ति, विदेशी बैंक अकाउंट या विदेश से हुई आय है, तो जहां लागू हो वहां उसकी जानकारी भी जरूर दें.
यदि आपने वित्त वर्ष के दौरान शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या किसी अन्य कैपिटल एसेट को बेचा है, तो उससे हुए मुनाफे या नुकसान की सही गणना करके उसे ITR में दर्ज करें.
अंत में रिटर्न सबमिट करने से पहले अपनी कुल आय, डिडक्शन, टैक्स देनदारी या रिफंड की राशि एक बार फिर जांच लें. रिटर्न फाइल करने के बाद Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या उपलब्ध किसी अन्य माध्यम से ई-वेरिफिकेशन जरूर करें. ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आपका ITR दाखिल माना जाता है.
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लेखक के बारे में
By सौम्या शाहदेव
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.
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