24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

ITR Filing Date: लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, आईटीआर फाइल करने की बढ़ गई डेट

ITR Filing Date: सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिस्टम अपडेट, नए फॉर्म और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में बदलाव के चलते यह फैसला लिया. यह विस्तार टैक्सपेयर्स को अधिक सटीक और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव प्रदान करेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी दी गई, जबकि आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी.

ITR Filing Date: सरकार ने देश के लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेट बढ़ा दी है. सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना ट्विटर) पर पोस्ट के जरिए टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. इससे पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि टैक्सपेयर्स अब 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. सरकार ने बिना किसी मांग के ही आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है.

15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोस्ट में लिखा है, ”करदाता कृपया ध्यान दें! सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का फैसला किया है.” इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे लिखा है कि आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण यह विस्तार अधिक समय प्रदान करेगा. यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है. औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें: ओवैसी की दौलत जानकर बिलबिलाएगा बिलावल, कटोरा लेकर दौड़ेंगे शाहबाज-मुनीर

इनकम टैक्स ने क्यों बढ़ाई डेट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नए फॉर्मों के अनुसार ई-फाइलिंग यूटिलिटीज को डेवलप करने, उन्हें सिस्टम से जोड़ने और उनकी टेस्टिंग में समय लगने की संभावना है. उसने कहा कि टीडीएस क्रेडिट्स की डेडलाइन 31 मई है, जो आमतौर पर जून की शुरुआत में पोर्टल पर दिखाई देने लगे है. आईटीआर फाइल करने की डेट बढ़ाने के पीछे असली कारण यह है कि अगर तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती, तो टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए वक्त बहुत कम बचता.

इसे भी पढ़ें: Mutual Fund: ईशा अंबानी ने म्यूचुअल फंड कारोबार में रखा कदम, सेबी से मिली हरी झंडी

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel