ITR Filing 2025: HRA छूट के लिए कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी? पढ़िए पूरी डिटेल

ITR Filing Deadline
ITR Filing 2025: पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA छूट के लिए अब ITR फाइलिंग के दौरान कार्यस्थल, किराया, वेतन और HRA की जानकारी देनी होगी. PAN जरूरी नहीं, पर डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखें. HRA की गणना पुराने नियमों के अनुसार ही होगी। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है.
ITR Filing 2025: वेतनभोगी करदाता (Salaried Taxpayers) पुराने टैक्स स्लैब के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दें, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में HRA छूट की अनुमति नहीं है. वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR भरते समय कई जरूरी जानकारियां पोर्टल पर देनी होंगी.
इस बार e-filing पोर्टल पर मांगी जा रही ये नई जानकारियां
आयकर विभाग के पोर्टल पर इस साल HRA छूट के लिए कुछ अतिरिक्त विवरण भरने की जरूरत होगी. अगर आपने ये जानकारी पहले से अपने एंप्लॉयर को दी थी, तो यह पोर्टल पर प्री-फिल्ड मिल सकती है. नहीं तो आप खुद भी ये जानकारी भर सकते हैं.
जानकारी इस प्रकार है:
- कार्यस्थल (Place of Work)
- प्राप्त HRA की वास्तविक राशि (Actual HRA Received)
- चुकाए गए किराए की वास्तविक राशि (Actual Rent Paid)
- वेतन का विवरण, जिसमें बेसिक पे (Basic Pay) और महंगाई भत्ता (DA) शामिल हो
क्या PAN नंबर देना जरूरी है?
HRA छूट के लिए पोर्टल पर मकान मालिक का PAN नंबर भरना अनिवार्य नहीं है. हालांकि यदि आपका सालाना किराया ₹1 लाख से अधिक है, तो आपको एंप्लॉयर को PAN या मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा (Declaration) जमा करनी होगी. साथ ही, किराए की रसीदें अपने पास जरूर रखें. भविष्य में आयकर विभाग की पूछताछ पर ये दस्तावेज काम आएंगे.
ITR Filing 2025: कैसे होगा HRA छूट की गणना?
पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA छूट की गणना का तरीका अब भी वही है. छूट की राशि इन तीनों में से सबसे कम होगी. यदि आप मेट्रो सिटी (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) में रहते हैं तो वेतन का 50%, अन्य शहरों के लिए 40%. उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी ₹50,000 है और DA ₹5,000 है. अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और साल में ₹2,40,000 (₹20,000 प्रति माह) किराया देते हैं और HRA के रूप में ₹1,80,000 मिले हैं, तो तीनों में सबसे कम राशि ही छूट के रूप में मानी जाएगी.
ITR कौन भर सकता है?
वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है. इस समय आप ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं (जांच लें कि आपकी पात्रता इनमें आती है या नहीं). ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है.
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लेखक के बारे में
By Abhishek Pandey
अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।
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