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ITR Update: 30 दिनों में आयकर रिटर्न E-Verify करना हुआ जरूरी, वरना नहीं मिलेगा रिफंड, यहां समझें नया नियम

आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न के सत्यापन की समयसीमा 120 दिन पहले से घटाकर 30 दिन कर दी है. हालांकि यह घटायी गई सीमा उन लोगों पर लागू होगी, जो अब यानी 1 अगस्त, 2022 और उसके बाद आईटीआर दाखिल करेंगे.

ITR E-Verification: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आयकरदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-सत्यापन (ITR E-Verification) या आईटीआर-वी (ITR-V) की हार्ड कॉपी जमा करने की समयसीमा को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है. व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन समाप्त हो गई है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5.44 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किये गए हैं. हालांकि, जो लोग रिटर्न भरने से चूक गए हैं वो अब पेनाल्टी भरकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस बीच आयकर विभाग की ओर से रिटर्न सत्यापन (ITR Verification) को लेकर एक बदलाव किया गया है.

आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न के सत्यापन की समयसीमा 120 दिन पहले से घटाकर 30 दिन कर दी है. हालांकि यह घटायी गई सीमा उन लोगों पर लागू होगी, जो अब यानी 1 अगस्त, 2022 और उसके बाद आईटीआर दाखिल करेंगे. 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर भरने वालों को सत्यापन के लिए 120 दिन पहले की तरह मिलते रहेंगे.

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आयकर विभाग ने करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद उसके सत्यापन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है. आयकर विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है.

आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है. अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है. विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा, यह तय किया गया है कि आईटीआर के सत्यापन फॉर्म को जमा करने या उसके ई-सत्यापन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी.

अभी तक आईटीआर के ई-सत्यापन या डाक के जरिये भेजे गए आईटीआर-वी फॉर्म को रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर तक आयकर विभाग के पास भेजा जा सकता था. लेकिन संशोधन के बाद अब इस समयसीमा को 30 दिन कर दिया गया है. विभाग ने कहा कि 30 दिन के भीतर आयकर रिटर्न का सत्यापन नहीं हो पाने पर उसे अवैध माना जाएगा. (इनपुट : भाषा)

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