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PPF में करें निवेश, टैक्स में छूट के साथ मिलता है ज्यादा ब्याज, जानें और क्या-क्या हैं फायदे

PPF Account, Secured Investment, High Rate of Interest, Easy Loan: आज पर कोई निवेश कर कुछ न कुछ पैसे कमाने की सोचता है. इसी कड़ी में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund, PPF) एक सुरक्षित निवेश माना जाता है. और कई लोग इसमें पैसा लगाते हैं. इसे आज के दौर का सबसे सुरक्षित विकल्प भी माना जाता है.

PPF Account, Secured Investment, High Rate of Interest, Easy Loan: आज पर कोई निवेश कर कुछ न कुछ पैसे कमाने की सोचता है. इसी कड़ी में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund, PPF) एक सुरक्षित निवेश माना जाता है. और कई लोग इसमें पैसा लगाते हैं. इसे आज के दौर का सबसे सुरक्षित विकल्प भी माना जाता है. गौरतलब है कि पीपीएफ अकाउंट को सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसलिए यहां निवेश में कोई जोखिम नहीं है. दूसरी ओर यहां निवेश के कई फायदे भी हैं. सबसे बड़ा फायदा यह है कि पीपीएफ में निवेश करने से टैक्स में छूट मिलती है.

पीपीएफ (PPF) में निवेश से कोई खतरा नहीं: पीपीएफ में निवेश सबसे सुरक्षित और फायदेमंद खासकर उनलोगों के लिए है जो ईपीएफओ के दायरे में नहीं आते. चूंकि पीपीएफ एकाउंट (PPF Account) को सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, ऐसे में यहां निवेश से कोई खतरा नहीं है. सबसे बड़ी बात कि इसमें कमाए गए ब्याज की रकम पर सॉवरेन गारंटी होती है. जिससे यह बैंक के ब्याज के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाता है.

PPF लोन लेने में सुविधा: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में निवेश का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें जरूरत के समय लोन लिया जा सकता है. इस लोन के बदले में कुछ भी गिरवी देने की जरुरत नहीं होती. साथ ही लोन चुकाना भी काफी आसान होता है. बता करें लोन की तो पीपीएफ पर जिस साल अकाउंट खोला गया, उसके खत्म होने से लेकर अगले एक साल के बाद भी लिया जा सकता है.

अकाउंट की राशि का 25 फीसदी मिलता है लोन: पीपीएफ (PPF) अकाउंट के खुलने के साल से लेकर अगले पांच सालों के अंदर इसके आधार पर लोन लिया जा सकता है. जिस समय लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, उस दौरान खाते में जितनी राशि होगी, उसका 25 फीसदी तक लोन लिया जा सकता है.

रेट ऑफ इंट्रेस्ट ज्यादा : आम निवेश की अपेक्षा पीपीएफ में निवेश करने पर ब्याज दर हमेशा ज्यादा मिलता है. खास बात है कि पीपीएफ एकांउट (PPF Account) पर ब्याज दर को सरकार बीच-बीच में संशोधित भी करती है.

टैक्स की बचत: पीपीएफ में निवेश करने वालों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है. इसके तहत निवेश की गयी रकम पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट ली जा सकती है. इसके अलावा PPF से मिलने वाले ब्याज और मेच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है.

Posted by: Pritish Sahay

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