23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

Indian Railways: जनरल टिकट पर बड़ा बदलाव! अब सफर से पहले जान लें नया नियम

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब टिकट पर ट्रेन का नाम दर्ज होगा और 3 घंटे में सफर शुरू न करने पर टिकट अमान्य हो जाएगा. नए नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Indian Railways Latest Update: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और जनरल टिकट (Unreserved Ticket) लेकर यात्रा करना आपकी आदत में शुमार है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. रेलवे जल्द ही जनरल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिससे आपकी यात्रा पर सीधा असर पड़ेगा.

क्या है नया बदलाव?

भारतीय रेलवे (Indian Railways) अब जनरल टिकट बुकिंग के क्राइटेरिया में संशोधन कर सकता है. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन का नाम जनरल टिकट पर दर्ज किया जाएगा, जिससे यात्री किसी अन्य ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे.

जनरल टिकट पर लागू होगी ये शर्तें

  • ट्रेन बदलने का ऑप्शन खत्म: अब एक ट्रेन का टिकट दूसरे में मान्य नहीं होगा.
  • टिकट की समय-सीमा: जनरल टिकट की वैधता सिर्फ 3 घंटे होगी. अगर यात्री इस समय-सीमा में सफर शुरू नहीं करता है तो टिकट अमान्य (Invalid) हो जाएगा.
  • स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण: हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ और भगदड़ की घटनाओं के बाद रेलवे ने नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है.

यात्रियों पर होगा असर

  • अब टिकट बुकिंग से पहले ट्रेन का सही चुनाव करना होगा.
  • अचानक ट्रेन बदलने की सुविधा खत्म हो सकती है.
  • अनावश्यक भीड़ को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित होगी.

इसे भी पढ़ें: OTT Guidelines: ओटीटी पर सरकार सख्त, रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बाद नई गाइडलाइंस जारी

रेलवे जनरल टिकट खरीदने के मौजूदा नियम

फिलहाल भारतीय रेलवे की अनारक्षित टिकट प्रणाली (UTS) के तहत यात्री स्टेशन के टिकट काउंटर या UTS मोबाइल ऐप के जरिए जनरल टिकट खरीद सकते हैं. यह टिकट आमतौर पर यात्रा की तारीख और रूट के हिसाब से वैध होता है. यात्री किसी भी समान रूट की ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. बशर्ते, टिकट की समय-सीमा समाप्त न हो. वर्तमान में जनरल टिकट की वैधता आमतौर पर 3 से 24 घंटे तक होती है, जो यात्रा की दूरी और रेलवे जोन के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: एंटी-एजिंग दवा के लिए फार्मा सलाहकार ने मांगा पेटेंट, बढ़ती उम्र का असर करेगा कम

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel