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7th pay commission: रेलवे के कर्मचारियों के DA में की गई बढ़ोतरी, जानें कितना होगा फायदा

Updated at : 13 Apr 2023 9:58 AM (IST)
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7th pay commission: रेलवे के कर्मचारियों के DA में की गई बढ़ोतरी, जानें कितना होगा फायदा

रेलवे के कर्मचारियों के संशोधित महंगाई भत्ते के संबंध में रेल मंत्रालय की ओर से पिछले 4 अक्टूबर 2022 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि रेलवे के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला किया गया है.

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नई दिल्ली : भारतीय रेलवे में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे बोर्ड की ओर से भारतीय रेलवे में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. रेलवे बोर्ड के वेतन आयोग-VII और HRMS के उपनिदेशक जया कुमार जी की ओर से जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि रेलवे के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन किया गया है, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी है.

1 जनवरी, 2023 से प्रभावी

सोशल मीडिया पर वायरल रेलवे बोर्ड की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, रेलवे के कर्मचारियों के संशोधित महंगाई भत्ते के संबंध में रेल मंत्रालय की ओर से पिछले 4 अक्टूबर 2022 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की ओर से रेलवे के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला किया गया है. यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी है.

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कितना होगा फायदा

रेलवे बोर्ड के परिपत्र में कहा गया है कि रेलवे के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता पूर्व 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही, इस परिपत्र में यह भी कहा गया है कि संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में आहरित वेतन है, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है.

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क्या नहीं होगा मान्य

रेलवे बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, महंगाई भत्ता कर्मचारियों के के वेतन का हिस्सा बना रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना कोड, खंड-II (छठा संस्करण – 1987) के दूसरा पुनर्मुद्रण 2005 के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा. उसमें कहा गया है कि 50 पैसे और उससे अधिक के अंश वाले महंगाई भत्ते के भुगतान को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को छोड़ दिया जा सकता है.

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