Delhi Birth Certificate: जन्म प्रमाणपत्र में 4 साल तक जोड़ा जा सकेगा बच्चे का नाम, एमसीडी की घोषणा

Published by : Agency Updated At : 12 Oct 2022 11:48 AM

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दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस फैसले से पहले जन्म प्रमाण पत्र में बच्चों का नाम जोड़ने में 7 से 10 दिन लग जाता था.

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देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल करने का महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने लिया है. एमसीडी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है कि जन्म के चार साल बाद तक बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में ऑनलाइन जोड़े जा सकते है और इसे अपने आप ही मंजूरी मिल जाएगी. दरअसल, अभिभावकों द्वारा नगर निगम को कई शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एमसीडी ने यह फैसला लिया है.

अब स्वत: मिलेगी मंजूरी

दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस फैसले से पहले जन्म प्रमाण पत्र में बच्चों का नाम जोड़ने में 7 से 10 दिन लग जाता था. उन्होंने कहा, अब माता-पिता व अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक बच्चों का नाम जन्म प्रमाणपत्र में ऑनलाइन’ जोड़ सकेंगे. वहीं, इस प्रक्रिया में स्वत: मंजूरी भी मिल जाएगी.

शिकायत के बाद एमसीडी ने लिया फैसला

अधिकारियों ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चों के नाम जोड़ने को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थी. अभिभावकों ने कहा था कि बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है और अधिकारी समय पर इसकी मंजूरी नहीं दे पाते हैं. ऐसे में दिल्ली नगर निगम के इस फैसले ने नागरिकों को बेहतर और सरल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है.

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जानें क्या है प्रक्रिया

एमसीडी के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1949 के तहत यदि किसी भी बच्चे का जन्म से जुड़ा पंजीकरण बिना नाम के किया गया है तो ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से बच्चे के नाम के बारे में जानकारी दे सकेंगे. उसके बाद रजिस्ट्रार ‘रजिस्टर’ में उस नाम को दर्ज होगा.

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