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Consumer Rights : जितना लिखा था उससे कम वजन में मिला सामान, तो ऐसे करें शिकायत

Updated at : 25 Aug 2024 10:15 AM (IST)
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Consumer Rights : जितना लिखा था उससे कम वजन में मिला सामान, तो ऐसे करें शिकायत

Consumer Rights : standards of weights and measures (enforcement) act 1985 के अनुसार किसी भी ग्राहक को कम वजन या गलत माप के बारे में लिखित शिकायत दर्ज करने का अधिकार है.

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Consumer Rights : कभी-कभी जब आप बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं और घर लौटने पर आपको पता चलता है कि आपको जो वस्तु मिली थी उसका वजन पैकेजिंग पर लिखे वजन से मेल नहीं खाता. आपको लग सकता है कि दुकानदार से इस बारे में बहस करना बेकार है. लेकिन, एक ग्राहक के रूप में, आप जो भुगतान करते हैं, उसके लिए आपको उचित सौदा मिलना चाहिए! आइए इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप कभी खुद को इस तरह की स्थिति में पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं.

यह विभाग रखता है नजर

हर राज्य में एक माप-तौल विभाग होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को उनकी जरूरत की चीज़ें सही मात्रा में मिलें. यह विभाग चीजों को सही रखने के लिए नियमित रूप से तौल उपकरणों की जाँच करता है. अगर कोई दुकानदार आपको कम पैसे देता है या सही तरीके से माप नहीं करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. कभी-कभी, आप देख सकते हैं कि मिठाई के डिब्बे का वजन ठीक से नहीं तौला गया है, और दुकानदार कह सकता है कि वे वजन समायोजित कर देंगे. यह अच्छा नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है. अगर आपको ऐसा देखने को मिले, तो इसकी शिकायत ज़रूर करें!

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दोषी पाए जाने पर मिलेगी सजा

अगर कोई दुकानदार नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. दुकानदार कीमत टैग पर लिखी कीमत से ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकते – ऐसा करने पर वे मुसीबत में पड़ सकते हैं. अगर कोई व्यापारी किसी चीज पर नई कीमत का स्टिकर चिपकाते हैं जो मूल कीमत से ज्यादा है, तो यह भी अवैध है. जो कोई भी सामान पैक करता है, उसे राज्य के माप-तौल विभाग में पंजीकरण कराना पड़ता है. ध्यान रखें कि यह नियम रेस्टोरेंट या होटल के पैक किए गए खाने पर लागू नहीं होता है. एक खरीदार के तौर पर, सुनिश्चित करें कि आप जो पैक किया हुआ सामान लेते हैं, उस पर निर्माता, पैकर या आयातक का नाम और पता हो, आइटम क्या है, उसका वज़न क्या है और इसे कब बनाया या आयात किया गया था यह सब जानकारी मौजूद हो.

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कैसे करें शिकायत ?

standards of weights and measures (enforcement) act 1985 के अनुसार किसी भी ग्राहक को कम वजन या गलत माप के बारे में लिखित शिकायत दर्ज करने का अधिकार है. शिकायतें माप-तौल विभाग के नियंत्रक को निर्देशित की जा सकती हैं. आम तौर पर, विभाग आपकी शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में 15 दिनों के भीतर जवाब देगा. शिकायत दर्ज करने के लिए यह संपर्क विवरण हैं: नियंत्रक, माप-तौल विभाग, दिल्ली सरकार, के ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन: 011-23379266, फैक्स: 011-23379267, ईमेल: cwmd@hub.nic.in .आप अपनी शिकायत विभाग को फोन, फैक्स, लिखित पत्राचार या मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं.

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Pranav P

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By Pranav P

Pranav P is a contributor at Prabhat Khabar.

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