35.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

TDS के नये प्रावधान को लेकर जारी हुए दिशानिर्देश, जान लें आप भी

आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु अथवा आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं. सीबीडीटी ने यह भी कहा कि भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है.

CBDT Guidelines On New TDS Provision: आयकर विभाग ने किसी कारोबार या पेशे में प्राप्त लाभों के संदर्भ में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नये प्रावधान को लेकर दिशानिर्देश जारी किया.

विभाग ने कहा कि इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु अथवा आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं. सीबीडीटी ने यह भी कहा कि भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है.

इसके साथ ही, अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गयी संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं है. यहां तक कि लाभ के रूप में दी गयी पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194आर के दायरे में आती हैं. इसके अलावा, धारा ‘194 आर’ उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं. यह छूट नकद या कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन, मुफ्त टिकट आदि हो सकती है.

Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, टेक-ऑटो, बॉलीवुड, बिजनेस, क्रिकेट की ताजा खबरें पढ़ें यहां. हर दिन की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड कीजिए
प्रभात खबर ऐप.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
Facebook
Twitter
Instagram
YOUTUBE

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें