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PNB fraud: नीरव मोदी के बहनोई की हांगकांग यात्रा पर 4 हफ्ते में फैसला करेगा बंबई हाईकोर्ट, SC ने दिया निर्देश

भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले का प्रमुख आरोपी है. वह इस समय लंदन की जेल में कैद है और उसे भारत लाने का प्रयास जारी है. हालांकि, उसने भारत प्रत्यर्पण से बचने और जमानत लेने का काफी प्रयास भी किया है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग जाने की अनुमति देने वाला मामला बंबई हाईकोर्ट के पास भेज दिया है. इसके साथ ही, सर्वोच्च अदालत ने बंबई हाईकोर्ट को नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता के हांगकांग जाने के लिए अनुमति देने के मामले पर चार हफ्ते के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले का प्रमुख आरोपी है. वह इस समय लंदन की जेल में कैद है और उसे भारत लाने का प्रयास जारी है. हालांकि, उसने भारत प्रत्यर्पण से बचने और जमानत लेने का काफी प्रयास भी किया है.

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग जाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका बंबई हाईकोर्ट को गुरुवार को वापस भेज दी. अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट से चार सप्ताह में नए सिरे से फैसला सुनाने का निर्देश दिया है. नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी मात्रा में हेराफेरी की राशि को अपने व अपनी पत्नी के बैंक खाते में भेज दिया था.

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सीबीआई और मेहता दो सप्ताह की अवधि के भीतर हाईकोर्ट में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर याचिका पर फैसला किया जाएगा. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि मेहता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने सीबीआई को मेहता के दो विदेशी बैंक खातों के विवरण हासिल करने और उनकी जांच करने के लिए ‘अधिकार पत्र’ देने पर सहमति व्यक्त की है.

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सीबीआई ने अपने निदेशक, बैंकिंग सुरक्षा धोखाधड़ी शाखा, मुंबई के मार्फत बंबई हाईकोर्ट के 23 अगस्त 2022 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने रहने की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट ने मुंबई के विशेष सीबीआई जज का आदेश बरकरार रखा था और सीबीआई द्वारा मेहता के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर खारिज कर दिया था और उसे हांगकांग जाने की अनुमति दी थी. मेहता ब्रितानी नागरिक है और वह अपने परिवार के साथ हांगकांग में रहता है. वह मुंबई की अदालत के समक्ष पेश होने के लिए आठ सितंबर, 2021 को भारत आया था.

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