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Pensioners को मोदी सरकार का एक और तोहफा, अब सोशल मीडिया के जरिए भी जान सकेंगे जमा-निकासी

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, देश के बैंक एसएमएस और ईमेल के अलावा व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कहा गया है कि पिछले महीने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स (सीपीपीसी) के साथ बैठक हुई थी, जिसमें पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन का ब्योरा देने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी.

Pensioners latest news : देश के लाखों पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है. वह यह कि अब वे सोशल मीडिया के जरिए भी खाते में क्रेडिट होने वाली रकम और उसकी निकासी की जानकारी हासिल कर सकते हैं. गुरुवार को जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने बैंकों को अपने खाते में जमा होने के बाद पेंशनभोगियों को पेंशन की स्लिप भेजने के लिए एसएमएस और ई-मेल के अलावा व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है. सरकार की ओर से पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए यह फैसला किया गया है.

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, देश के बैंक एसएमएस और ईमेल के अलावा व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कहा गया है कि पिछले महीने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स (सीपीपीसी) के साथ बैठक हुई थी, जिसमें पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन का ब्योरा देने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी.

बैंकों ने बढ़चढ़कर जाहिर की इच्छा

इसके साथ ही, विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि बैंक इस कल्याणकारी उपाय को करने के लिए प्रभावित हुए, क्योंकि यह जानकारी पेंशनभोगियों द्वारा आयकर, महंगाई राहत यानी डीआर और अन्य बकाया भुगतान के संबंध में आवश्यक है. उसमें कहा गया है कि बैंकों ने सरकार के इस विचार का स्वागत करते हुए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की इच्छा जाहिर की.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी होगी पेंशन की पर्ची

हाल के आदेश में कहा गया है कि पेंशन का वितरण करने के बाद सभी बैंक पेंशनभोगियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर एसएमएस और ईमेल (जहां भी उपलब्ध हो) के माध्यम से पेंशन पर्ची जारी करें. इसमें आगे यह भी बताया गया है कि पेंशन पर्ची में भुगतान की गई मासिक पेंशन का पूरा विवरण, जमा की गई राशि और कर कटौती आदि का विवरण (यदि कोई हो) प्रदान किया जाना चाहिए.

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Posted by : Vishwat sen

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