31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लें ये काम, वरना आयकर विभाग लगा सकता है तगड़ा जुर्माना

Advance Income Tax
Advance Income Tax: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की समाप्ति करीब है. भारी पेनल्टी और सैलरी में बड़ी कटौती से बचने के लिए 31 मार्च तक निवेश के दस्तावेज जमा करना, एडवांस टैक्स और बीमा रसीदों जैसे 4 जरूरी काम निपटाना अनिवार्य है. समय पर उठाए गए ये कदम आपकी मेहनत की कमाई बचाएंगे.
Income Tax: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 31 मार्च की डेडलाइन नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो गई हैं. अगर आपने समय रहते अपने निवेश और टैक्स से जुड़े दस्तावेज दुरुस्त नहीं किए, तो महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी को बड़ा झटका लग सकता है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए निवेशकों को अभी से अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए.
निवेश के सबूत देने में न करें देरी
अगर आप एक सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने साल की शुरुआत में टैक्स छूट पाने के लिए निवेश की घोषणा की थी, तो अब उन वादों को निभाने का वक्त है. कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे 31 मार्च से पहले अपने नियोक्ता (Employer) के पास LIC, PPF, होम लोन और हाउस रेंट (HRA) जैसी रसीदें जमा कर दें. यदि आप समय पर ये इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं देते हैं, तो कंपनी आपकी मार्च की सैलरी से भारी-भरकम टीडीएस (TDS) काट लेगी.
एडवांस टैक्स की डेडलाइन
जिन टैक्सपेयर्स की साल भर की कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक बनती है, उनके लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है. इसके लिए आखिरी तारीख 15 मार्च 2026 तय की गई थी. यदि आप इस डेडलाइन को मिस कर चुके हैं या कम टैक्स जमा किया है, तो 31 मार्च से पहले इसे दुरुस्त कर लें, वरना आयकर विभाग आपसे मोटा ब्याज और पेनल्टी वसूल सकता है.
इन सरकारी स्कीमों में निवेश का आखिरी मौका
पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वाले लोगों के लिए 31 मार्च तक का समय बेहद कीमती है. धारा 80C के तहत टैक्स राहत पाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करने का यह अंतिम अवसर है. इसके अलावा, अपने खातों को सक्रिय रखने के लिए उनमें तय की गई न्यूनतम राशि जमा करना न भूलें, वरना आपके खाते फ्रीज हो सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस से दोहरा फायदा
बीमारी के खर्चों से सुरक्षा के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्स में भी बड़ी राहत देता है. धारा 80D के तहत आप अपने परिवार के प्रीमियम पर 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए भरे गए प्रीमियम पर अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. यदि आपकी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए लंबित है, तो इसे 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना समझदारी होगी.
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लेखक के बारे में
By Anshuman Parashar
अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.
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