NCLAT ने जेट एयरवेज के कर्जदाताओं से पूछा, क्या वे नीदरलैंड अदालत के प्रशासक से सहयोग करेंगे...?

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Aug 2019 5:43 PM

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जेट एयरवेज के कर्जदाताओं से पूछा है कि क्या वे नीदरलैंड अदालत के प्रशासक के साथ सहयोग करेंगे. नीदरलैंड अदालत के प्रशासक भी कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की एयरलाइन कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चला रहे हैं. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे […]

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जेट एयरवेज के कर्जदाताओं से पूछा है कि क्या वे नीदरलैंड अदालत के प्रशासक के साथ सहयोग करेंगे. नीदरलैंड अदालत के प्रशासक भी कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की एयरलाइन कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चला रहे हैं. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जेट एयरवेज के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) से इस बारे में एक सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है.

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अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीओसी को यह भी सूचित करने को कहा है कि क्या वे नीदरलैंड प्रशासक के शुल्क और लागत का बोझ उठाने को तैयार हैं. जेट एयरवेज नीदरलैंड में दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही है. यूरोप के दो कर्जदाताओं का भुगतान करने में विफल रहने के बाद जेट एयरवेज को वहां दिवालिया घोषित किया गया है. उसके बाद नीदरलैंड की अदालत ने दिवाला प्रशासक की नियुक्ति की है. एनसीएलएटी ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार सितंबर तय की है.

अपीलीय न्यायाधिकरण नीदरलैंड अदालत के प्रशासक द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जेट एयरवेज दिवाला मामले में विदेशों में दिवाला प्रक्रिया को अमान्य करार दिया है. एनसीएलएटी ने 12 जुलाई को नीदरलैंड अदालत के प्रशासक की याचिका पर एनसीएलटी के आदेश पर स्थगन दिया था. साथ ही, एनसीएलएटी ने इस आदेश के खिलाफ नीदरलैंड अदालत के प्रशासक की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था.

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