14.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

आर्सेलरमित्तल को झटका : केमैन आइलैंड अदालत का एस्सार ग्लोबल फंड पर ‘रोक” से इनकार

केमैन आइलैंड/नयी दिल्ली : केमैन आइलैंड की शीर्ष अदालत ने आर्सेलरमित्तल को झटका देते हुए उसकी एस्सार ग्लोबल फंड लिमिटेड पर दुनियाभर में रोक लगाने की याचिका को मानने से इनकार कर दिया. एस्सार ग्लोब फंड लिमिटेड एस्सार ग्रुप ऑफ कंपनीज की मूल कंपनी है. आर्सेलरमित्तल ने कंपनी से 1.5 अरब डॉलर के मध्यस्थता फैसले […]

केमैन आइलैंड/नयी दिल्ली : केमैन आइलैंड की शीर्ष अदालत ने आर्सेलरमित्तल को झटका देते हुए उसकी एस्सार ग्लोबल फंड लिमिटेड पर दुनियाभर में रोक लगाने की याचिका को मानने से इनकार कर दिया. एस्सार ग्लोब फंड लिमिटेड एस्सार ग्रुप ऑफ कंपनीज की मूल कंपनी है. आर्सेलरमित्तल ने कंपनी से 1.5 अरब डॉलर के मध्यस्थता फैसले में वसूली के लिए यह अपील की थी.

इसे भी देखें : लिबर्टी स्टील ने आर्सेलर मित्तल की यूरोप स्थित संपत्तियां 74 करोड़ यूरो में खरीदीं

आर्सेलरमित्तल ने दिसंबर, 2017 में एस्सार स्टील मिनेसोता द्वारा आर्सेलरमित्तल यूएसए एलएलसी को लौह अयस्क पेलेट आपूर्ति अनुबंध को रद्द करने को लेकर यह मध्यस्थता मामला जीता था. आर्सेलरमित्तल ने अपने पक्ष में आये 1.5 अरब डॉलर के मध्यस्थता फैसले के बाद इसकी वसूली को लेकर रुइया परिवार के खिलाफ कई देशों में कानूनी लड़ाई छेड़ी हुई है. एस्सार स्टील लिमिटेड के ऊपर अमेरिकी अनुबंध की देनदारी है.

कंपनी ने कहा है कि वह इसका भुगतान नहीं कर सकती. उसके पास अब 25 लाख डॉलर से भी कम की संपत्तियां हैं. मध्यस्थता फैसले को लागू करवाने के लिए आर्सेलरमित्तल ने ब्रिटेन, मॉरीशस और केमैन आइलैंड में मामला दायर किया है. न्यायमूर्ति इयान आरसी कावले ने दो जुलाई को जारी 30 पन्नों के आदेश में गार्निशी समन से इनकार करते हुए रोक लगाने के आदेश को संशोधित करते हुए इसमें अपील करने की आजादी दे दी.

आर्सेलरमित्तल के प्रवक्ता ने कहा कि इस आवेदन को खारिज नहीं किया गया है. अदालत ने मॉरीशस में मौजूदा जारी प्रक्रियाओं की वजह से सिर्फ आवेदन की सुनवाई को टाला है. प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही मॉरीशस में मामला सुलझता है, केमैन आइलैंड अदालत के समक्ष दिया गया आवेदन आगे सुनवाई के लिए आ जायेगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel