अब पुराने या फिर रिपेयर किये गये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सामान का आयात नहीं रहा आसान, जानें…?

नयी दिल्ली : सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकरण कराये बिना किसी इस्तेमाल किये पुराने या कल-पुर्जे लगा कर ठीक किये गये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत बीआईएस के पास पंजीकरण या सूचना प्रौद्योगिकी […]
नयी दिल्ली : सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास पंजीकरण कराये बिना किसी इस्तेमाल किये पुराने या कल-पुर्जे लगा कर ठीक किये गये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत बीआईएस के पास पंजीकरण या सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय के छूट पत्र के आधार पर इन वस्तुओं के आयात की अनुमति है. हालांकि, पुनर्नियात के लिए पंजीकरण और बीआईएस लेबलिंग की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, ऐसे माल को सीमा शुल्क के अधिकारी नष्ट कर कबाड़ बना देंगे.
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विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि वस्तुओं के आयात (नये के साथ-साथ पुराना, चाहे उसे नया रूप दिया गया हो या नहीं) पर तब तक पाबंदी होगी, जब तक कि उसका पंजीकरण बीआईएस के पास नहीं कराया गया होगा तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेबलिंग आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया होगा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय से ऐसे माल की खेप विशेष के लिए पहले से छूट प्राप्त नहीं की गयी होगी. रिपोर्ट के अनुसार, देश का इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात 2018-19 में 55.6 अरब डॉलर का रहा, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 51.5 अरब डॉलर था.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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