BATA शोरूम ने कैरीबैग के लिए वसूले 3 रुपये, अब भरना होगा 9 हजार जुर्माना

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Apr 2019 5:27 PM

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बड़े रीटेल चेन्स के आउटलेट्स पर सामान की खरीदारी के बाद कैरी-बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे आप भी चुकाते होंगे. अक्सर लोग इसपर ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन चंडीगढ़में एक फुटवियर आउटलेट को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ा है. दरअसल, मामला यह है कि चंडीगढ़ में बाटा के आउटलेट ने ग्राहक दिनेश प्रसाद रतूरी को […]

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बड़े रीटेल चेन्स के आउटलेट्स पर सामान की खरीदारी के बाद कैरी-बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे आप भी चुकाते होंगे. अक्सर लोग इसपर ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन चंडीगढ़में एक फुटवियर आउटलेट को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ा है.

दरअसल, मामला यह है कि चंडीगढ़ में बाटा के आउटलेट ने ग्राहक दिनेश प्रसाद रतूरी को जूतों की खरीद के बाद एक पेपर बैग दिया था, जिसके लिए उसने 3 रुपये की वसूली की थी. आउटलेट के काउंटर पर दिनेश काेजूतों की खरीद पर 402 रुपये का बिल मिला, इसके अलावा उनसे कैरीबैग के लिए 3 रुपये अतिरिक्त वसूले गये.

इस पर ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत (consumer forum) में जाने का फैसला लिया और कोर्ट ने कंपनी की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी सर्विस में कमी के लिए ग्राहक को जुर्माने के तौर पर 9,000 रुपये की रकम अदा करे.

रिपोर्ट के अनुसार, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने इसे गलत कारोबारी तरीका करार देतेहुए बाटा इंडिया से ग्राहकों को बैग मुफ्त में मुहैया कराने को कहा है.

उपभोक्ता अदालत ने बाटा इंडिया को निर्देश दिया कि वह बैग के लिए वसूली करने से पीड़ित ग्राहक को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए 3,000 रुपये अदा करे. इसके अलावा, उपभोक्ता अदालत ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लीगल एड अकाउंट में 5000 रुपये जमा करने के भी निर्देश दिये.

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