Bihar News: नौकरानी से दुष्कर्म व गर्भपात मामले में आजीवन कारावास, आठ साल पहले हुई थी घटना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Nov 2021 3:45 PM
Bihar News कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा है. पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश प्रसाद राम ने बताय कि सजौर थाना क्षेत्र में 21 नवंबर 2013 को घटना दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि पंकज की पत्नी जब शिवचर्चा में गयी थी.
Bihar News: नौकरानी से दुष्कर्म कर जबरन गर्भपात कराने के आठ साल पुराने मामले में सोमवार को पॉक्सो के विशेष न्याय न्यायधीश एमपी सिंह की कोर्ट ने आरोपित पंकज दास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. नौकरानी का गर्भपात कराने व उसकी मां पर पैसे लेकर केस उठाने की धमकी देने के मामले में दो अन्य आरोपित विकास दास व रंजू दास को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने मुख्य आरोपित पंकज पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. विकास दास व रंजू दास पर भी 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा है. पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश प्रसाद राम ने बताय कि सजौर थाना क्षेत्र में 21 नवंबर 2013 को घटना दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि पंकज की पत्नी जब शिवचर्चा में गयी थी.
उस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी उसकी मां को मिली. पीड़िता की मां ने आरोपितों से मामले में बात की. आरोपितों ने मां को पैसे देकर बेटी का गर्भपात कराने को कहा. पीड़िता की मां ने मानने से इंकार दिया. तीनों आरोपितों ने जबरन पीड़िता को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया था.
Posted by: Radheshyam Kushwaha
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