बिहार: भागलपुर में एक रिटायर व एक वर्तमान सीओ पर गिरी गाज, जानें क्यों कार्रवाई करेगा विभाग..

भागलपुर में दो सीओ के खिलाफ अब विभागीय कार्यवाही की जाएगी. गोराडीह अंचल के सेवानिवृत्त सीओ नवीन भूषण व नाथनगर की वर्तमान सीओ स्मिता झा के ऊपर एक्शन लेने का निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया है. जानिए क्या हैं आरोप..
Bihar: भागलपुर के गोराडीह अंचल के सेवानिवृत्त सीओ नवीन भूषण व नाथनगर की वर्तमान सीओ स्मिता झा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलेगी. यह निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया है और दोनों मामले में विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी की जिम्मेदारी एडीएम को सौंपी गयी है. कार्यवाही के दौरान दोनों सीओ को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. दोनों सीओ के खिलाफ डीएम ने आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजा था. दोनों मामले में अपर सचिव सुशील कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है.
गोराडीह अंचल का पिछले साल 27 अप्रैल को डीएम ने निरीक्षण किया था. इसके बाद डीएम ने तत्कालीन सीओ नवीन भूषण के खिलाफ आरोपपत्र गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा था. पूर्व सीओ पर आरोप है कि दाखिल खारिज यादों के निष्पादन में फीफो (पहले आओ, पहले पाओ) का अनुपालन नहीं करने, भू-अतिक्रमण से संबंधित अभिलेख का मेंटेनेंस नहीं करने, जमाबंदी व लगान इंट्री में लापरवाही, न्यायालय संबंधी कार्य में अभिरुचि नहीं लेने, भू-लगान वसूली में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के विरुद्ध कम वसूली करने, कार्यरत कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखने के हैं.
इन आरोपों को लेकर कई बार स्पष्टीकरण की मांग किये जाने के बावजूद आरोपित ने स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया. इस पर विभाग ने माना कि आरोपों के संदर्भ में उन्हें कुछ नहीं कहना है. सीओ नवीन भूषण 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. आरोपों की विस्तृत जांच करने के लिए विभाग ने विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया. कार्यवाही के संचालन के लिए अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सदर डीसीएलआर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.
नाथनगर की प्रभारी अंचल अधिकारी स्मिता झा के विरुद्ध डीएम ने 21 जून 2022 को आरोपपत्र गठित कर विभाग को भेजा था. स्मिता झा के खिलाफ दाखिल-खारिज यादों के निष्पादन में फीफो का अनुपालन नहीं करने और पीक एंड चूज नीति के आधार पर आवेदनों का निष्पादन करने, सरकारी भूमि व सार्वजनिक जल निकायों के अतिक्रमित स्थलों को मुक्त कराने में अभिरुचि नहीं लेने, मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और विलंब से कार्यालय आने का आरोप है.
इसकी जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया है. कार्यवाही के संचालन के लिए अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. साथ ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सदर भूमि सुधार उपसमाहर्ता प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.
Published By: Thakur Shaktilochan
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