Rear Seat Belt Rule: पिछली सीट पर बैठनेवाले के लिए भी जरूरी हुआ सीट बेल्ट लगाना, नियम तोड़ने पर जुर्माना

Published by : Rajeev Kumar Updated At : 16 Sep 2022 6:50 AM

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Rear Seat Belt Rule: ऐसा देखने को मिलता है कि जुर्माने से बचने के लिए वाहन चालक तो सीट बेल्ट लगा लेता है, लेकिन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठनेवाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो संभल जाइए क्योंकि अब रियर सीट बेल्ट न पहनने पर भी जुर्माना देना होगा.

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Rear Seat Belt Rule: पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की मौत के बाद से केंद्र सरकार ने चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर नियम कड़े कर दिये हैं. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इनका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है. ऐसे में अब पीछे वाली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है. सड़क सुरक्षा नियमों में तेजी बरतते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रियर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है.

लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना

आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि जुर्माने से बचने के लिए वाहन चालक तो सीट बेल्ट लगा लेता है, लेकिन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठनेवाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो संभल जाइए क्योंकि अब रियर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) न पहनने पर भी जुर्माना देना होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों को तेज करते हुए बुधवार को एक अभियान की शुरुआत की. इसके तहत गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर शख्स पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

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रोड एक्सीडेंट्स में पिछले साल 1900 की मौत

सड़क सुरक्षा नियमों के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है. पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिये लोगों से सीट बेल्ट पहनने और तेज गति में गाड़ी न चलाने की अपील की थी. आधिकारिक आंकड़ों की मानें, तो पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1900 से अधिक लोगों की मौत हुई थी.

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राजीव कुमार हिंदी डिजिटल मीडिया के अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में प्रभातखबर.कॉम में सीनियर कंटेंट राइटर के तौर पर कार्यरत हैं. 15 वर्षों से अधिक के पत्रकारिता अनुभव के दौरान उन्होंने टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हजारों खबरों, एक्सप्लेनर, एनालिसिस और फीचर स्टोरीज पर काम किया है. सरल भाषा, गहरी रिसर्च और यूजर-फर्स्ट अप्रोच उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी पहचान है. राजीव की विशेषज्ञता स्मार्टफोन, गैजेट्स, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ICE और हाइब्रिड कारों, ऑटोनोमस ड्राइविंग तथा डिजिटल ट्रेंड्स जैसे विषयों में रही है. वे लगातार बदलती टेक और ऑटो इंडस्ट्री पर नजर रखते हैं और रिपोर्ट्स, आधिकारिक डेटा, कंपनी अपडेट्स तथा एक्सपर्ट इनसाइट्स के आधार पर सटीक और भरोसेमंद जानकारी पाठकों तक पहुंचाते हैं. डिजिटल मीडिया में राजीव की खास पहचान SEO-ऑप्टिमाइज्ड और डेटा-ड्रिवेन कंटेंट के लिए भी रही है. गूगल डिस्कवर और यूजर एंगेजमेंट को ध्यान में रखते हुए वे ऐसे आर्टिकल्स तैयार करते हैं, जो न केवल जानकारीपूर्ण होते हैं, बल्कि पाठकों की जरूरत और सर्च ट्रेंड्स से भी मेल खाते हैं. टेक और ऑटो सेक्टर पर उनके रिव्यू, एक्सपर्ट इंटरव्यू, तुलना आधारित लेख और एक्सप्लेनर स्टोरीज को पाठकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. राजीव ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में प्रभात खबर दैनिक से की थी. शुरुआती दौर में उन्होंने देश-विदेश, कारोबार, संपादकीय, साहित्य, मनोरंजन और फीचर लेखन जैसे विभिन्न बीट्स पर काम किया. इसके बाद डिजिटल प्लैटफॉर्म पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग, वैल्यू-ऐडेड स्टोरीज और ट्रेंड आधारित कंटेंट के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. जमशेदपुर में जन्मे राजीव ने प्रारंभिक शिक्षा सीबीएसई स्कूल से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से बॉटनी ऑनर्स और भारतीय विद्या भवन, पुणे से हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा किया. पत्रकारिता के मूल सिद्धांत 5Ws+1H पर उनकी मजबूत पकड़ उन्हें खबरों की गहराई समझने और उन्हें आसान, स्पष्ट और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में मदद करती है. राजीव की सबसे बड़ी पहचान है, क्रेडिब्लिटी, क्लैरिटी और ऑडियंस-फर्स्ट अप्रोच. वे सिर्फ टेक ऐंड ऑटो को कवर नहीं करते, बल्कि उसे ऐसे पेश करते हैं कि हर व्यक्ति उसे समझ सके, उससे जुड़ सके और उससे फायदा उठा सके. जुड़िए rajeev.kumar@prabhatkhabar.in पर

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