RC और DL का अटक सकता है काम, जानिए eChallan भरने का सबसे आसान तरीका

ई-चालान ऑनलाइन पेमेंट / फोटो एआई से बनी
अगर आपकी गाड़ी पर कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो यह लापरवाही भारी पड़ सकती है. सरकार ई-चालान न भरने वाले वाहन मालिकों के लिए RC और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं रोकने की तैयारी में है. ऐसे में अपने पेंडिंग चालानों को ऑनलाइन क्लियर करना जरूरी है.
अगर आपकी गाड़ी पर कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आपने अब तक उसे नजरअंदाज कर रखा है, तो यह लापरवाही आगे चलकर भारी पड़ सकती है. केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अनपेड ई-चालान वाले वाहन मालिकों के लिए आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं रोकने की तैयारी है. फिलहाल यह नियम ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन लागू होने के बाद तय समय में चालान जमा करना या उसे चुनौती देना जरूरी हो सकता है. ऐसे में बेहतर यही है कि अपने सभी पेंडिंग चालानों की समय-समय पर जांच करें और उन्हें ऑनलाइन ही तुरंत क्लियर कर दें.
ड्राफ्ट नियम लागू होने पर क्या बदल सकता है?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर किसी वाहन का चालान अंतिम रूप से जारी हो जाता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता, तो उस वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को सरकारी पोर्टल पर "Not to be Transacted" के रूप में मार्क किया जा सकता है. इसका मतलब होगा कि जब तक चालान का निपटारा नहीं होगा, तब तक वाहन मालिक आरसी रिन्यूअल, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम या परिवहन विभाग की अन्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएगा. हालांकि, यह अभी प्रस्तावित नियम है और अंतिम अधिसूचना जारी होना बाकी है.
पेंडिंग चालान पर मिलेगा डिजिटल अलर्ट
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को पेंडिंग चालान की जानकारी डिजिटल नोटिफिकेशन के जरिए भेजी जाएगी. यदि मामला अदालत या किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण के पास लंबित है, तो यह नियम उस स्थिति में लागू नहीं होगा. इसके अलावा, वाहन कर (टैक्स) जमा करने की प्रक्रिया चालान लंबित होने पर भी जारी रह सकेगी.
राज्यों को बनाना होगा ऑनलाइन निपटारा सिस्टम
ड्राफ्ट नियमों में राज्यों के लिए भी समयसीमा तय की गई है. नियम लागू होने के छह महीने के भीतर प्रत्येक राज्य सरकार को ट्रैफिक पेनाल्टी मामलों के निपटारे के लिए अलग ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना होगा. इसमें वीडियो हियरिंग जैसी सुविधा भी शामिल रहेगी. सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा और अपील की स्थिति में भी 30 दिनों के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य होगा. समयसीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है.
eChallan पोर्टल पर ऐसे करें ऑनलाइन चालान पेमेंट
अगर आप अपना ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो प्रक्रिया काफी आसान है. सबसे पहले आधिकारिक eChallan पोर्टल पर जाएं. वहां "Check Challan Status" विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद चालान नंबर, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें. CAPTCHA भरकर "Get Details" पर क्लिक करें. यदि कोई पेंडिंग चालान दिखाई देता है, तो उसकी जानकारी जांचें और "Pay Now" पर क्लिक करें. OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद ऑनलाइन भुगतान करें और भविष्य के रिकॉर्ड के लिए पेमेंट रसीद डाउनलोड या सेव कर लें.
समय पर चालान भरना क्यों है जरूरी?
हालांकि अभी ये नियम अंतिम रूप से लागू नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के पालन को और प्रभावी बनाना है. समय पर चालान जमा करने से न केवल भविष्य की संभावित दिक्कतों से बचा जा सकता है, बल्कि आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परिवहन सेवाओं में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी. यदि आपके वाहन पर कोई पुराना चालान लंबित है, तो उसे जल्द से जल्द क्लियर करना समझदारी होगी.
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By राजीव कुमार
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