32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

ALERT! वाहन रजिस्ट्रेशन के बदल गए ये नियम, इन लोगों को होगा फायदा

New Registration Rule : सरकार ने वाहनों के पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व विवरणों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करेगा.

New Registration Rule : सरकार ने वाहनों के पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व विवरणों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करेगा.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संज्ञान में मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत विभिन्न रूपों में स्वामित्व विवरण ठीक से परिलक्षित नहीं होने की बात लाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 22 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की है, ताकि वाहनों के पंजीकरण के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके. यह दिव्यांगजन के लिए विशेष लाभदायक होगा.

Also Read: Motor Vehicle Act New Rules : गाड़ी चलाते समय ऐसे कर सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, 1 अक्टूबर से लागू हो रहे नये नियम

बयान में कहा गया है कि संशोधन के तहत स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, कई मालिकों, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है. इस संशोधन से उन्हें ये लाभ सही से मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा.

Also Read: Tata Motors ने 30 साल में बना डाली 40 लाख Cars, अब EV सेगमेंट में छा जाने की तैयारी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें