Driving Licence, Car-Bike Insurance की चिंता से 30 सितंबर तक मुक्ति, जानें पूरी बात...

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 12 Jun 2020 10:30 AM

विज्ञापन

Driving License, Car Bike Insurance, Vehicle Registration, Road and Transport Ministry, Car Insurance, Bike Insurance, Car and Bike News: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने की घोषणा की है. मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है. मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किये.

विज्ञापन

Driving License Car & Bike Insurance Validity Date Extended Till September 30: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने की घोषणा की है.

मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है. मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किये.

Also Read: Renault Car Offers: नयी कार पर 80 हजार की छूट और 3 महीने EMI से मुक्ति

उन्होंने मंत्रालय से मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध समझे जाने के संबंध में परामर्श जारी करने के लिए कहा. इससे पहले मंत्रालय ने 30 मार्च को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर वाहनों के ठीक स्थिति में होने के प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट), सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र या अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 मई 2020 तक वैध मानने के लिए कहा था.

यह छूट एक फरवरी 2020 से 31 मई 2020 के बीच वैधता समाप्त होने वाले दस्तावेजों के लिए दी गयी थी. बाद में प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गयी कि वह ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक मान्य मानें और फिर 21 मई 2020 को मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के नियम-32 या नियम-81 के तहत शुल्क वैधता या अतिरिक्त शुल्क में 31 जुलाई 2020 तक छूट दे दी थी.

Also Read: Lockdown के दौरान भारत में लॉन्च हुईं ये New Cars

मंत्रालय ने असामान्य परिस्थितियों के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपलब्ध प्रावधानों या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध ऐसे अन्य प्रावधानों, परमिट की आवश्यकता में छूट पर विचार के लिए कहा था.

Posted By – Rajeev Kumar

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola