कंप्यूटर, लैपटॉप इंपोर्ट लाइसेंस को लेकर बिजनेस थिंक टैंक ने दी यह सलाह
Published by : Rajeev Kumar Updated At : 05 Aug 2023 7:02 PM
जीटीआरआई ने कहा कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है. सरकार ने तीन अगस्त को कहा था कि इन सामानों के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से लाइसेंस/अनुमति लेनी होगी.
Laptop Import Ban : भारत सरकार के लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद कारोबार थिंक टैंक जीटीआरआई ने कहा है कि आयातकों को लाइसेंस देने के लिए सरकार को वस्तुनिष्ठ मानदंडों की घोषणा करनी चाहिए. जीटीआरआई ने कहा कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है. सरकार ने तीन अगस्त को कहा था कि इन सामानों के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से लाइसेंस/अनुमति लेनी होगी.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, निजी कम्प्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट हमें शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और बाकी सूचनाओं से जोड़ते हैं. सरकार को आपूर्ति में कमी और बाजार व्यवधान से बचने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा, इसका एक तरीका वस्तुनिष्ठ मानदंड की घोषणा करना है, जो लाइसेंस देने का आधार बनेगा.
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पहले भी इसी तरह के मामलों में लाइसेंस देने के लिए पिछले प्रदर्शन जैसे मानदंडों का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार इन मानदंडों के आधार पर सभी कंपनियों को अगले साल की वार्षिक आयात पात्रता के बारे में पहले से बता सकती है.
सरकार ने हाल ही में इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के आधार पर आयात की मंजूरी देने से केंद्र सरकार इसपर नजर रख पाएगी कि भारत में किस देश में निर्मित लैपटॉप एवं टैबलेट आ रहे हैं. इससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी.
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वाणिज्य मंत्रालय ने 3 अगस्त को एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में लिखा गया है कि प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी जाएगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है, HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात प्रतिबंधित होगा और उनके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी.
सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) कंप्यूटर और सर्वेर के आयात पर अंकुश लगा दिया है. आयात अंकुश तत्काल प्रभाव से लागू है. किसी उत्पाद के आयात को अंकुश की श्रेणी में डालने का मतलब है कि उनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी. इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से आयात घटाना है.
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विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी. पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से अंकुश की श्रेणी में डाल दिया गया है.
हालांकि, एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट प्रदान की जाती है, जिसमें ई-कॉमर्स पोर्टल से पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं. यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है.
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By Rajeev Kumar
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