West Bengal: अनुब्रत को नहीं मिली बेल, 22 दिसंबर तक रहेंगे जेल हिरासत में
Published by : Shinki Singh Updated At : 09 Dec 2022 1:24 PM
पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर कोर्ट ने 14 दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया गया है.गौरतलब है कि अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था. अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी को कोर्ट लगातार खारिज करती जा रही है.
पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mandal) को एक बार फिर कोर्ट ने 14 दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया गया है. अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी वहीं तब तक अनुब्रत आसनसोल जेल में ही रहना होगा. गौरतलब है कि अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था. अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी को कोर्ट लगातार खारिज करती जा रही है. एक बार फिर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया है. हालांकि कोर्ट की ओर पूछे जाने पर भी अनुब्रत मंडल ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है.
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अनुब्रत मंडल के वकील सोमनाथ चट्टराज ने शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट में अपने मुवक्किल की जमानत के लिए अर्जी नहीं दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय में उसकी जमानत के लिए अर्जी दी है. जिसमें मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में 16 दिसंबर को होगी. इसीलिए अनुब्रत मंडल के वकील ने आसनसोल की अदालत में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया. सीबीआई 14 दिसंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. उसी दिन ईडी द्वारा अनुब्रत की ट्रांजिट रिमांड को लेकर दायर एक केस की सुनवाई भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है. अनुब्रत मंडल के वकील सोमनाथ चटराज ने न्यायाधीश से अपने मुवक्किल के दो मोबाइल फोन वापस करने की अपील की।भोले बम राइस मिल की सुनवाई तथा आंशिक चार्जशीट जमा करने के लिए भी आवेदन किया. न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने तृणमूल के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया .न्यायाधीश आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.
पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल साढ़े तीन महीने से अधिक समय से आसनसोल जेल में बंद है. शुक्रवार को अनुब्रत मंडल की सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान भारी संख्या में तृणमूल समर्थकों की भीड़ आसनसोल जिला अदालत के बाहर मौजूद थी. अधिवक्ता सोमनाथ ने कहा कि आज अनुब्रता मंडल को पेश किया गया था लेकिन हम लोगों ने जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं दिया. क्योंकि हाई कोर्ट में जमानत याचिका लंबित है. अनुव्रत मंडल की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी. बीरभूम जिला के तृणमूल उपाध्यक्ष मलय मुखर्जी ने कहा कि 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होगी.
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By Shinki Singh
10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.
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