बांग्लादेश की जेल से बाहर नहीं आएंगे हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास, जानिए क्यों?

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Chinmoy Krishna Das

Chinmoy Krishna Das: चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की एक टीम सुबह करीब 10:15 बजे अदालत में पहुंची थी. हालांकि, उनकी सभी कोशिशों के बावजूद, अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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Chinmoy Krishna Das: बांग्लादेश की एक अदालत ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई में ISKCON के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज, मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस फैसले पर पहुंचने का निर्णय लिया.

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इस हाई-प्रोफाइल मामले में, चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की एक टीम सुबह करीब 10:15 बजे अदालत में पहुंची थी. हालांकि, उनकी सभी कोशिशों के बावजूद, अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

इससे पहले, द डेली स्टार से बातचीत में, उनके वकील अपूर्बा कुमार भट्टाचार्जी ने कहा था, “हम एंजीबी ओइक्या परिषद के बैनर तले चटगांव आए हैं और चिन्मय की जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे. मुझे चिन्मय से पहले ही वकालतनामा मिल चुका है. मैं सुप्रीम कोर्ट और चटगांव बार एसोसिएशन का सदस्य हूं, इसलिए मुझे स्थानीय वकील से किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है.”

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