सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 15 दिनों के अंदर घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर
Author Abhishek kumar
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए. 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेनें देने को भी कहा है. इसके अलावा मजदूरों के सोशल मैपिंग करने की हिदायत भी दी गयी है ताकि उन्हें योग्यता के अनुरूप काम दिया जा सके.
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