सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 15 दिनों के अंदर घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर
Published by : Abhishek kumar Updated At : 09 Jun 2020 7:08 PM
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 15 दिनों के अंदर घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए. 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेनें देने को भी कहा है. इसके अलावा मजदूरों के सोशल मैपिंग करने की हिदायत भी दी गयी है ताकि उन्हें योग्यता के अनुरूप काम दिया जा सके.
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए. 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त ट्रेनें देने को भी कहा है. इसके अलावा मजदूरों के सोशल मैपिंग करने की हिदायत भी दी गयी है ताकि उन्हें योग्यता के अनुरूप काम दिया जा सके.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










