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निर्धारित समय पर ही निकाल सकेंगे जुलूस, देर हुई, तो रद्द होगी अनुमति

पटना : नगर निगम चुनावों के लिए प्रतीक चिह्नों का आवंटन बुधवार को किया जायेगा. इसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा. चुनाव प्रचार के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं. जिसके मुताबिक निर्धारित समय पर जुलूस नहीं निकाला गया, तो अनुमति रद्द हो सकती है. दिशा निर्देशों के मुताबिक हर जुलूस से […]

पटना : नगर निगम चुनावों के लिए प्रतीक चिह्नों का आवंटन बुधवार को किया जायेगा. इसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा. चुनाव प्रचार के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं. जिसके मुताबिक निर्धारित समय पर जुलूस नहीं निकाला गया, तो अनुमति रद्द हो सकती है. दिशा निर्देशों के मुताबिक हर जुलूस से पहले सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. प्रत्याशी को बताना होगा कि जुलूस किस मार्ग से किस वक्त निकाला जायेगा. जुलूस कहां खत्म होगा, यह भी बताना होगा. जुलूस में किसी तरह के प्रतिबंधित सामान लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी.
क्या-क्या हैं दिशा निर्देश, जान लें
जुलूस के लिए
जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय तथा तिथि, मार्ग और समाप्ति स्थल पूर्व से निर्धारित किया जायेगा. इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जायेगा
निर्धारित समय पर जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी. इसकी जानकारी लोकल थाने को भी दी जानी चाहिए
जुलूस के दौरान इस बात का ख्याल रखना होगा कि इससे यातायात बाधित न हो
जुलूस ऐसे किसी क्षेत्र से नहीं निकाला जायेगा, जहां कोई निषेधात्मक आदेश जारी किया गया हो
जुलूस के आयोजकों को भी यातायात सामान्य बनाये रखने के लिए व्यवस्था करनी होगी
जुलूस अगर लंबा हो, तो उसे टुकड़ों में निकाला जाये, ताकि सड़क या चौराहे से जुलूस गुजरे, तो यातायात बाधित न हो
सभा के लिए
किसी हाट, बाजार या फिर भीड़-भाड़ वाले इलाके में चुनावी सभा करने के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी
सभा आयोजन से संबंधित कार्यक्रम के बारे में पुलिस थाने को भी सूचना देनी होगी
प्रस्तावित सभा के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी अनुमति लेनी होगी
अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह सभा में विघ्न डालता है, तो आयोजक इसकी सूचना पुलिस को देे
प्रत्याशी को भी अपने समर्थकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाये कि वह किसी अन्य की सभा में विघ्न न डालें
अगर दो उम्मीदवार की ओर से आसपास के इलाके में सभा का आयोजन किया गया है, तो लाउडस्पीकर विपरीत दिशा में लगाये जायेंगे.
इवीएम पर फोटो भी नहीं, वीवीपैट भी नहीं होगा
मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण
पटना : इस बार नगर निगम चुनाव के दौरान न इवीएम पर फोटो होगा और न वीवीपैट का प्रयोग होगा. आप सभी मतदानकर्मी इस विषय को अच्छी तरह समझ लें. पिछले चुनावों में इन दाेनों का प्रयोग हुआ था, इस कारण मतदाताओं को इस बारे में कन्फ्यूजन हो सकता है.
आप सभी से इस बात को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं. साथ ही कई वार्ड ऐसे होंगे, जहां दो-दो इवीएम के प्रयोग होंगे. मतदाताओं को पूछने पर जानकारी देनी है कि दो बैलेट यूनिट में क्या-क्या डिटेल हैं. मतदान कर्मियों को पहले चरण के प्रशिक्षण का कार्यक्रम पटना कॉलेजियेट स्कूल और गर्दनीबाग प्लस टू स्कूल में दिया जा रहा है.
जिला स्थापना शाखा के वरीय उप समाहर्ता मनोज कुमार ने इवीएम से जुड़े कुछ सवालों का जवाब दिया. एडीएम की अगुवाई में पटना कॉलेजियेट में 45 मास्टर ट्रेनर और गर्दनीबाग स्कूल में 30 मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण का काम शुरू किया है. एक हजार की क्षमता के दो शिफ्ट में इसकी शुरुआत की गयी है. प्रशिक्षण में बताया जा रहा है कि किन नियमों का ख्याल रखना है और चुनाव में किस प्रकार इवीएम का सही तरीके से इस्तेमाल करना है. 17 मई को भी प्रशिक्षण का क्रम चलेगा.

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