
झारखंड में रांची की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 13 जून को तलब किया है.
सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने गुरुवार को यह आदेश दिया.
चारा घोटाला से जुड़ा यह मामला तत्कालीन बिहार के दुमका कोषागार से 3.31 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है.
अदालत ने लालू प्रसाद के अलावा 37 अन्य अभियुक्तों को भी सशरीर हाज़िर होने का आदेश दिया है.
इनमें पूर्व सासंद जगदीश शर्मा, आरके राणा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत और के अरुमुगम, महेश प्रसाद तथा फूलचंद सिंह जैसे पूर्व नौकरशाहों के नाम भी शामिल हैं.

इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
वर्ष 1995 में सीएजी की रिपोर्ट में बिहार में करीब 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला सामने आया था.
इसमें अलग-अलग कोषागारों से धन की अवैध निकासी का आरोप लगाया गया था.
लालू प्रसाद तब बिहार के मुख्यमंत्री थे. इस घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था.
इसी घोटाले के एक मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
इसके बाद उन्हें संसद सदस्य का ओहदा गंवाना पड़ा था और उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया था. इन दिनों वे जमानत पर हैं.
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