लाहौर : लश्करे तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी सहित मुंबई आतंकी हमले के सात आरोपियों पर मुकदमे की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत ने आज बिना किसी कार्यवाही के लगातार दूसरी बार सुनवाई स्थगित कर दी.
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद बताया, आतंक रोधी अदालत इस्लामाबाद के न्यायाधीश ने बिना किसी कार्यवाही के सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि आज किसी भी गवाह को समन नहीं किया गया था. न्यायाधीश ने अगली सुनवाई (पांच अगस्त) के दौरान अपना बयान दर्ज कराने के लिए चार गवाहों को समन किया है. सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुयी. न्यायाधीश के छुट्टी पर रहने के कारण 23 जुलाई को अंतिम सुनवाई के वक्त कोई कामकाज नहीं हुआ.
लाहौर हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षा कारणों से 55 वर्षीय लखवी को हिरासत से रिहा किये जाने के सरकारी आदेश को खारिज किये जाने के कारण 10 अप्रैल के बाद से वह जमानत पर रिहा है. छह अन्य आरोपियों में – अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद आमिन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम नवंबर 2008 में मुंबई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में तकरीबन छह साल से अदियाला जेल में है. हमले में 166 लोगों की मौत हो गयी थी.