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चकाई विधानसभा मामले में कोर्ट ने खारिज किया मामला

प्रतिनिधि, जमुईविधायक सुमित कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जनता की अदालत ने तो 2010 में ही फैसला दे दिया था, आज कानून की अदालत ने भी उस पर मुहर लगा दी. उनके निर्वाचन को तत्कालीन प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी श्री विजय कुमार सिंह ने अदालत में जो चुनौती दी थी. उसे पटना उच्च […]

प्रतिनिधि, जमुईविधायक सुमित कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जनता की अदालत ने तो 2010 में ही फैसला दे दिया था, आज कानून की अदालत ने भी उस पर मुहर लगा दी. उनके निर्वाचन को तत्कालीन प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी श्री विजय कुमार सिंह ने अदालत में जो चुनौती दी थी. उसे पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया. अदालत ने उनके निर्वाचन को सही पाया. देश की न्याय व्यवस्था में जिनकी आस्था है वैसे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये ही चुने जाते हैं. उनके क्षेत्र चकाई की जनता ने उन पर विश्वास कर ही उन्हें सदन में भेजा है. वह उनका यह भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे. जनता के फैसले पर सवाल उठाने वालों को हाई कोर्ट से भी करारा जवाब मिल गया है. उनका यह स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता के दिल को जीत कर ही कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं. तकनीकी तौर-तरीकों के आधार पर अथवा कानूनी पेच के सहारे सियासत करने वाले लोग कतई मुकाम हासिल नहीं कर सकते. जन समस्याओं, जन सरोकारों और जनता से जुड़े मसलों पर जागरूक रहने तथा उनके समाधान के लिए सतत प्रयास करते रहने से ही लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है. झूठे आश्वासन अथवा चुनावी तिकड़म कतई दीर्घजीवी नहीं हो सकता. साथ ही कहा कि क्षेत्र के विकास आदि मसलों पर दोनों पक्षों को सियासी प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठ कर विकास का पैरोकार होना चाहिए.

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