जमुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने सिमुलतला थाना कांड संख्या 67/11 में हत्या अपहरण कर हत्या करने और लाश गायब करने के मामले में यमुना यादव, वकील यादव, चंदन यादव, अशोक यादव को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया है.
पांच को आजीवन कारावास की सजा
जमुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने सिमुलतला थाना कांड संख्या 67/11 में हत्या अपहरण कर हत्या करने और लाश गायब करने के मामले में यमुना यादव, वकील यादव, चंदन यादव, अशोक यादव को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया है.
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