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तलाकशुदा और नाजायज पत्नियों की संतानें भी होंगी पेंशन की हकदार

ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारी आते हैं, के अधिकारियों और उनके परिवारवालों से संबंधित एक खबर है. केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज (मुत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) अधिनियम, 1958 में किये गये हालिया संशोधनों के मुताबिक अगर ऐसी सेवाओं के अधिकारी की जायज या नाजायज एक से अधिक पत्नियां या बच्चे […]

ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारी आते हैं, के अधिकारियों और उनके परिवारवालों से संबंधित एक खबर है. केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज (मुत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) अधिनियम, 1958 में किये गये हालिया संशोधनों के मुताबिक अगर ऐसी सेवाओं के अधिकारी की जायज या नाजायज एक से अधिक पत्नियां या बच्चे हैं, तो अधिकारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवाओं और बच्चों को समान पेंशन मिलेगा.

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