प्रतिनिधि, जमुई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दयालाल प्रसाद ने चकाई थाना कांड संख्या 23/09 में मानाकोला निवासी प्रमोद कुमार वर्मा, तुलसी प्रसाद वर्मा, चुनकी देवी व छोटेलाल वर्मा को 10-10 साल कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना का अर्थदंड सुनाया है. साथ ही अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है. जानकारी के अनुसार जगदीश वर्मा ने अपनी बेटी मंजू कुमारी की शादी 28 अप्रैल 2004 को मानकोला निवासी तुलसी प्रसाद वर्मा के बेटे प्रमोद कुमार वर्मा के साथ की थी. शादी के कुछ दिनों के पश्चात मंजू के ससुराल के लोगों ने पारा टीचर में बहाली हेतु 50 हजार रुपया की मांग की थी. जिसके पश्चात जगदीश वर्मा ने 10 हजार रुपया भी दिया था. एक मार्च 2009 को अपनी बेटी से बात करने के लिए फोन लगाया तो उसके पति ने कहा कि आपकी बेटी से कल सुबह बात होगी. दो मार्च को प्रमोद ने फोन किया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और वह झाझा अस्पताल में भरती है. सूचना पाकर दो मार्च को शाम के सात बजे मंजू के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी लाश आंगन में पड़ी है. इसके पश्चात तीन मार्च को चकाई थाना में उक्त घटना को लेकर लिखित आवेदन दिया.
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हत्या मामले में चार को दस वर्ष कारावास की सजा
प्रतिनिधि, जमुई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दयालाल प्रसाद ने चकाई थाना कांड संख्या 23/09 में मानाकोला निवासी प्रमोद कुमार वर्मा, तुलसी प्रसाद वर्मा, चुनकी देवी व छोटेलाल वर्मा को 10-10 साल कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना का अर्थदंड सुनाया है. साथ ही अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त […]
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