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1993 रिश्वत कांड : शिबू, सूरज, साइमन व शैलेंद्र को मिला धन कर योग्य
न्यायाधिकरण का फैसला हाइकोर्ट ने किया निरस्त नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि 1993 में विश्वासमत के दौरान पीवी नरसिंह राव सरकार के पक्ष में मत देने वाले झारखंड मुक्ति मोरचा के प्रमुख शिबू सोरेन और पार्टी के तीन सांसदों को मिला धन कर-योग्य है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव […]
न्यायाधिकरण का फैसला हाइकोर्ट ने किया निरस्त
नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि 1993 में विश्वासमत के दौरान पीवी नरसिंह राव सरकार के पक्ष में मत देने वाले झारखंड मुक्ति मोरचा के प्रमुख शिबू सोरेन और पार्टी के तीन सांसदों को मिला धन कर-योग्य है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने अपने फैसले में आयकर अपीली न्यायाधिकरण का फैसला निरस्त कर दिया. न्यायाधिकरण ने कहा था कि इनको मिला धन कर योग्य नहीं है. न्यायालय ने आयकर विभाग की अपील पर यह फैसला सुनाया.
तत्कालीन सांसदों की दलील
झामुमो के तत्कालीन सांसदों ने अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष दलील दी थी कि कर अधिकारी ने जिस राशि को ‘अघोषित आमदनी’ बताया है और जिसे उनके नाम से पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया गया था वह पार्टी की ओर से मिला चंदा था. कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा ली गयी तलाशी के दौरान सामने आये तथ्यों के मद्देनजर बैंक में जमा करायी गयी रकम उनकी पार्टी की नहीं, बल्कि झमुमो के सांसदों की ही थी.
आयकर विभाग की दलील
आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा था कि शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो को दी गयी रकम रिश्वत थी, जो अघोषित आमदनी थी. इसलिए यह कर योग्य है. पूर्व सांसदों ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान माना था कि 1993 में उन्हें विश्वास मत के पक्ष में मत देने के लिए कांग्रेस ने धन दिया था. इसके बाद सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिश्वत के आरोप से बरी कर दिया गया था. इन नेताओं ने आयकर अपीली आयुक्त के 1997 के कर निर्धारण आदेश के खिलाफ आयकर अपीली न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी. न्यायाधिकरण ने इन नेताओं के पक्ष में व्यवस्था दी थी.
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