जमुई . जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंदिलवार ने सिकंदरा थाना कांड संख्या 121/14 में ईंटासागर पंचायत के मुखिया सुरेश प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. विदित हो कि ईंटासागर पंचायत में चापाकल गाड़ने में अनियमितता को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा जांच करायी गयी थी और जांचोपरांत डीएम के आदेशानुसार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार द्वारा मुखिया के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मुखिया सुरेश प्रसाद द्वारा उक्त कांड में जमानत हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी.
मुखिया का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज
जमुई . जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंदिलवार ने सिकंदरा थाना कांड संख्या 121/14 में ईंटासागर पंचायत के मुखिया सुरेश प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. विदित हो कि ईंटासागर पंचायत में चापाकल गाड़ने में अनियमितता को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा जांच करायी गयी थी और जांचोपरांत डीएम […]
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