पाकिस्तान में ईशनिंदा के दोषी प्रोफेसर को मौत की सजा

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा के लिए एक प्रोफेसर को शनिवार को मौत की सजा सुनायी. मीडिया में आयी खबरों से यह जानकारी मिली है. पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के अंग्रेजी साहित्य विभाग में अतिथि प्राध्यापक जुनैद हफीज के खिलाफ पुलिस ने 13 […]
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा के लिए एक प्रोफेसर को शनिवार को मौत की सजा सुनायी. मीडिया में आयी खबरों से यह जानकारी मिली है.
पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के अंग्रेजी साहित्य विभाग में अतिथि प्राध्यापक जुनैद हफीज के खिलाफ पुलिस ने 13 मार्च, 2013 को ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया था. मामले की 2014 में सुनवाई शुरू हुई और हफीज को मुल्तान में नये केंद्रीय कारागार के अति सुरक्षित वार्ड में रखा गया. ‘डॉन’ समाचार पत्र की खबर के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काशिफ कय्यूम ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 सी के तहत हफीज को मौत की सजा सुनायी और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया. हफीज के वकील राशिद रहमान की 2014 में उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
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